MP Cabinet Meeting: CM मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में लिए गए कई अहम फैसले, इन प्रस्तावों को मिली हरी झंडी
MP Cabinet Meeting: मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई थी। बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई है।
MP Cabinet Meeting: भोपाल: आज मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई थी। करीब 1 बजे मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में शुरू हुई। बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई है।
मंत्रि-परिषद द्वारा 614 करोड़ 53 लाख रुपये से सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया। निर्णय अनुसार सिलारखेड़ी जलाशय की ऊँचाई बढ़ायी जाकर जलाशय की जल संग्रहण क्षमता में वृद्धि की जायेगी। परियोजना में संग्रहित जल से क्षिप्रा नदी को निर्मल प्रवाहमान बनाये रखने तथा चितावद वृहद परियोजना में जल को संग्रहित किया जाकर लगभग 65 ग्रामों की 18 हजार 800 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से सिंचित करने पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा नर्मदापुरम जिले की डोकरीखेड़ा जलाशय के शेष कमाण्ड एरिया को पिपरिया शाखा नहर से जल उदवहन कर सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के लिए 49 करोड़ 94 लाख रुपये, सैंच्य क्षेत्र 2940 हेक्टेयर की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। पिपरिया शाखा नहर की लाईनिंग के पश्चात शेष जल के उपयोग करने के लिए परियोजना का सैंच्य क्षेत्र 2000 हेक्टेयर से बढ़ाकर कुल 12 ग्रामों की 2940 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।
ग्राम जामोदी के किसानों को प्राप्त मुआवजा राशि के अंतर की राशि 30 करोड़ 52 लाख का स्पेशल पैकेज
मंत्रि-परिषद द्वारा भारतमाला परियोजना अंतर्गत तहसील पीथमपुर, जिला धार में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना अंतर्गत प्रभावित ग्राम जामोदी की भूमि की कलेक्टर गाईडलाईन कम होने के कारण ग्राम जामोदी के किसानों को प्राप्त मुआवजा राशि के अंतर की राशि का स्पेशल पैकेज प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गईं। स्वीकृति अनुसार ग्राम जामोदी के समस्त 85 भू-धारक के लिए अन्य ग्रामों की भूमि की तुलना में भूमि की कलेक्टर गाईडलाईन कम होने के कारण अंतर की राशि 24 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से 63.581 हेक्टेयर भूमि दोगुना मुआवजा प्रदान किये जाने के लिए राशि रुपये 30 करोड़ 52 लाख का स्पेशल पैकेज प्रदान किया जायेगा एवं 15 करोड 26 लाख (रु 30 करोड 52 लाख का 50 प्रतिशत) का भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा। यदि भविष्य में स्पेशल पैकेज के अतिरिक्त ब्याज आदि किसी अन्य मद में किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त वित्तीय भार आता है, उसका वहन एमपीआईडीसी लि. एवं एनएचएलएमएल द्वारा समान रूप से किया जायेगा।
संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा निर्मित करने एवं नवीन पदों के सृजन का निर्णय
मंत्रि-परिषद द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के कुल 36 पदों को समर्पित करने, कुल 18 नवीन पद (संचालक का 01 पद, वरिष्ठ संयुक्त संचालक के 03 पद, उप संचालक के 08 तथा सहायक संचालक के 06 पद) सृजित करने तथा संचालनालय चिकित्सा शिक्षा व संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें कार्यालयों के कुल 636 पदों का संविलियन करते हुए 'संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा' निर्मित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
चिकित्सा महाविद्यालय, सागर में जिला चिकित्सालय को हस्तांतरित करने की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय सागर में पी.जी. एवं यू.जी. सीट वृद्धि के लिए जिला चिकित्सालय एवं चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के विलय के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी। चिकित्सकीय संवर्ग के लिए पात्रता एवं उपलब्ध रिक्तियां अनुसार चिकित्सा महाविद्यालय में समायोजित किए जाने के लिए एवं जो चिकित्सक समायोजित नहीं हो पाते हैं उन्हें विभाग के अन्यत्र संस्थानों में स्थानांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। गैर चिकित्सकीय संवर्ग के लिए सम्बंधित चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय एवं संबद्ध अस्पताल में उपलब्ध समेकित पद पर समायोजन किए जाने एवं उक्त की अनुपलब्धता होने पर उन्हें विभाग के अन्यत्र संस्थानों में स्थानांतरित किये जाने को स्वीकृति प्रदान की गयी।
साइबर तहसील का विस्तार करने 30 पदों की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा साइबर तहसील परियोजना के लिये पर्याप्त अमला उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति दी गई। पूरे प्रदेश में विस्तार किये जाने के लिए तहसीलदार संवर्ग के जिलों हेतु स्वीकृत 619 पदों में से तहसीलदार के 10 पद, प्रतिनियुक्ति हेतु रक्षित नायब तहसीलदारों के 55 पदों में से 15 पद और 03 सहायक वर्ग-3 श्रेणी के कर्मचारियों को पद सहित प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय में साइबर तहसील के लिए अंतरित करने की स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार 02 भृत्य को आउटसोर्स से नियुक्त किये जाने की स्वीकृति दी गई।
मिशन शक्ति अंतर्गत 364 पदों की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा मिशन शक्ति अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित निर्देशों के अनुसार महिला सशक्तिकरण केंद्र की प्रदेश के समस्त जिलों में 15 वें वित्त आयोग की अवधि 2025-26 तक संचालित करने की स्वीकृति दी गयी। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों को अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण की सुविधा प्रदान करना एवं ऐसा वातावरण तैयार करना, जिसमे महिलाएं अपनी पूरी क्षमता को समझ कर उसका उपयोग कर सकें।
प्रत्येक जिला हब में जिला मिशन समन्वयक-01, जेंडर स्पेशलिस्ट-02, वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञ 01, एकाउंट असिस्टेंट-01, आईटी असिस्टेंट-01 तथा एम. टी.एस-01 के पदों की स्वीकृति दी गई। इस प्रकार प्रदेश के सभी जिला हब को मिलाकर कुल 364 पदों की स्वीकृति दी गयी। स्वीकृत पदों की पूर्ति निधारित प्रक्रिया अनुसार किये जाने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग को अधिकृत किया गया है।
मध्यप्रदेश नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2024 की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 43-क में शब्द " दो वर्ष" के स्थान पर "तीन वर्ष" स्थापित किये जाने हेतु संशोधन के संबंध में मध्यप्रदेश नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2024 पर स्वीकृति दी गई।
87 लाख रूपये से अधिक मुआवजा राशि का अनुसमर्थन
रीवा हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप विकास एवं विस्तार देने के लिए मंत्रि-परिषद् की पूर्व बैठक 26.09.23 एवं 13.12.22 द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा चाही गई आवश्यक भूमि का आवंटन और मुआवजा राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया गया था। हवाई अड्डे के निर्माण हेतु अधिग्रहित की गई भूमि में सतना जिले की ग्राम केरार एवं पैपखरा, तहसील रामपुर बघेलान की भूमि भी आई थी। आपसी सहमति से भूमि क्रय हेतु 1% सर्विस टैक्स सहित कलेक्टर सतना द्वारा 87 लाख 50 हजार रूपये की मुआवजा राशि का आवंटन चाहा गया था, जो उन्हें आवंटित किया जा चुका है। इसका आज मंत्रि-परिषद की बैठक में अनुसमर्थन किया गया।
उच्च न्यायिक सेवा नियम 2017 के नियमों में संशोधन का अनुसमर्थन
मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम, 2017 के क्रमशः नियम-2, नियम-3, नियम-4, नियम-9 एवं नियम-11 तथा अनुसूची-एक को प्रतिस्थापित किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री के आदेश दिनांक 13 अगस्त, 2024 एवं इसके परिपालन में विभाग द्वारा जारी अधिसूचना का अनुसमर्थ किया गया।
अन्य निर्णय
मंत्रि-परिषद् ने वित्त विभाग द्वारा पूंजीगत कार्यों के वित्तीय प्रबंधन हेतु "मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसरंचना (योजना क्र. 6084)" अंतर्गत प्रशासकीय/कार्यादेश स्वीकृति के लिये सूचकांक-1 की अधिकतम सीमा शिथिल करते हुए 3 से 4.30 किये जाने की स्वीकृति दी। इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में 2135 करोड़ रूपये से अधिक के अधोसंरचना एवं निर्माण कार्य हो सकेंगे।