MP Bag Policy: स्कूली बच्चों को अब नहीं मिलेगा होमवर्क, MP स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश
MP Bag Policy: मोहन यादव की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मध्य प्रदेश में बैग पॉलिसी जारी कर दी है. अब स्कूली बच्चों को एक दिन बैग से राहत मिलेगा.
MP Bag Policy: मध्य प्रदेश में छोटे स्कूली बच्चों के लिए अच्छी खबर है. मोहन यादव की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मध्य प्रदेश में बैग पॉलिसी जारी कर दी है. अब स्कूली बच्चों को एक दिन बैग से राहत मिलेगा. वहीँ दूसरी कक्षा तक के बच्चों को होमवर्क भी नहीं दिया जाएगा. स्कूल शिक्षा विभाग ने इस सम्बद्ध में आदेश जारी किया है. जिसके अनुसार शनिवार को नो बैग डे और नो होमवर्क डे होगा.
स्कूल शिक्षा विभाग ने केंद्र द्वारा जारी स्कूल बैग पाॅलिसी-2020 के पालन को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इस नियम के अनुसार स्कूल को बच्चों को शनिवार के दिन बिना बैग के बुलाना होगा. स्कूल शिक्षा विभाग ने सख्ती के साथ स्कूल बैग पाॅलिसी का पालन करने के निर्देश दिए हैं. इस पाॅलिसी पालन सरकरी और प्राइवेट स्कूल सभी को करना होगा. ऐसा न किये जाने पर स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. वहीँ जिले के जिला शिक्षा अधिकारी हर तीन माह में इसकी जांच करवाएंगे.
सभी कक्षाओं के लिए होगा अलग वजन
सभी कक्षाओं के बच्चों के लिए अलग - अलग वजन तय किया गया है. जिसका स्कूल को नोटिस बोर्ड पर का चार्ट लगाना अनिवार्य है. कक्षा पहली के लिए बैग का वजन 1.6 से 2.2 किलो होगा, कक्षा दूसरी के लिए 1.6 से 2.2 किलो, कक्षा तीसरी से लेकर पांचवी तक 1.7 से 2.5 किलो होगा, छठवीं व् सातवीं के लिए 2से ३, आठवी के लिए 2.5 से 4.0 किलो और नौवीं व दसवीं के लिए 2.5-4.5 किलो होगा. तो वहीं कक्षा 11वीं और 12वी के लिए स्कूल वजन तय करेगा.
इन बच्चों को नहीं मिलेगा होमवर्क
स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के तहत नर्सरी से दूसरी क्लास तक के बच्चों को होमवर्क नहीं करना होगा. वहीँ कक्षा 3 से 5वीं तक के बच्चों एक सप्ताह में दो घंटे का होमवर्क दिया जाएगा , जबकि कक्षा 6 से 8वीं तक रोज 1 घंटे और कक्षा 9 से 12वीं तक 2 घंटे का ही होमवर्क करना होगा.