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Indore News: अक्षय कांति बम को इंदौर हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, 29 मई को होगी सुनवाई, अक्षय पर हत्या की कोशिश का आरोप

Indore News: कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए इंदौर के अक्षय कांति बम की मुश्किलें कम ही नहीं हो रही है. हत्या के प्रयास के मामले में अक्षय बम को फिलहाल राहत नहीं मिली है. हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई आगे बढ़ा दी है.

Indore News: अक्षय कांति बम को इंदौर हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, 29 मई को होगी सुनवाई, अक्षय पर हत्या की कोशिश का आरोप
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By Neha Yadav

Indore News: कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए इंदौर के अक्षय कांति बम की मुश्किलें कम ही नहीं हो रही है. हत्या के प्रयास के मामले में अक्षय बम को फिलहाल राहत नहीं मिली है. हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई आगे बढ़ा दी है. कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 29 मई को करेगी.

10 मई को अदालत में पेश नहीं हुए अक्षय कांति

दरअसल, 17 साल पुराने हत्या के प्रयास मामले में अक्षय कांति बम और उनके पिता कांतिलाल के खिलाफ धारा 307 के तहत केस दर्ज है. इस मामले में कोर्ट ने 10 मई को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था. लेकिन वो व्यक्तिगत कारण बताकर कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए. जिसके बाद कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर न्यायालय ने अक्षय कांति बम और उनके पिता कांतिलाल बम के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया.

29 मई को होगी सुनवाई

इसी मामले में अक्षय बम ने अलग - अलग कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. इस याचिका पर आज यानी शुक्रवार को ऑनलाइन सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति प्रेम नारायण सिंह ने कहा है कि अक्षय कांति बम द्वारा दायर याचिका पर 29 मई को सुनवाई होगी.

क्या है मामला

बता दें साल 2007 मे यूनुस नाम के व्यक्ति के साथ अक्षय कांति बम और उनके पिता कांतिलाल ने जमीन विवाद में मारपीट की थी. उसे धमकी भी दी. इतना ही नहीं अक्षय के पिता कांतिलाल ने सुरक्षा एजेंसी के संचालक सतवीर सिंह द्वारा यूनुस पर 12 बोर की बंदूक से गोलियां भी चलवाई. इस मामले में 4 अक्टूबर 2007 को यूनुस ने अक्षय कांति बम, उनके पिता कांतिलाल और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 294 (गाली-गलौज), धारा 323 (मारपीट), धारा 506 (धमकाना) और अन्य संबद्ध प्रावधानों के तहत दर्ज की गई थी. उस वक्त हत्या का केस दर्ज नहीं हुआ था. लेकिन 24 अप्रैल को कोर्ट ने प्राथमिकी में धारा 307 (हत्या का प्रयास) जोड़ा गया. साथ ही कोर्ट ने अक्षय कांति बम और उनके पिता कांतिलाल के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है.


Neha Yadav

नेहा यादव रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी से बीएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ग्रेजुएट करने के बाद पत्रकारिता को पेशा बनाया। पिछले 6 सालों से विभिन्न मीडिया संस्थानों में रिपोर्टिंग करने के बाद NPG.NEWS में रिपोर्टिंग कर रहीं है।

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