High Court News: वकील ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा का बनाया मजाक, कोर्ट ने लगाया जुर्माना
High Court News: अधिवक्ताओं को अदालत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालती कार्रवाई में शामिल होने और पैरवी करने की छूट दी है। एक वकील को मिली सुविधा का दुरुपयोग और अदालत का अनादर करने के आरोप में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 10 हजार रुपये का जुर्माना किया है।

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High Court News: जबलपुर। अदालती कार्रवाई में वकील कार ड्राइव करते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुआ। मामले की सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने यह सब देखा तब उनकी नाराजगी बढ़ गई। नाराज कोर्ट ने सुविधा का दुरुपयोग और अदालत का अनादर करने के आरोप में 10 हजार रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माने की राशि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति जबलपुर के बैंक खाते में जमा करने का निर्देश दिया है। नाराज कोर्ट ने कहा है कि वीसी के दौरान अदालती कार्रवाई में शामिल होने वाले अधिवक्ता ने अदालत के प्रति उचित सम्मान और आदर दिखाने में विफल रहा है।
कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा देने का मतलब अदालत का सम्मान करते हुए पैरवी करनी है। यह कोई ऐसी सुविधा नहीं है जहां अधिवक्ता औपचारिकता के तहत पेश हो रहे हों। इस तरह की ढील नहीं जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालत की गरिमा के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। अदालत की गरिमा और सम्मान का ध्यान रखना होगा। डिवीजन बेंच ने कहा कि अधिवक्ता वीसी के जरिए पेश हुए और कार में बैठकर अपनी दलीलें दे रहे थे।
इसलिए दी जाती है वीसी की सुविधा-
बेंच ने कहा कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बहस की सुविधा अधिवक्ताओं को इसलिए दी जाती है, उस दिन अदालत में किसी कारणवश शारीरिक रूप से उपस्थित होने में अस्मर्थ रहते हैं। यह ऐसी सुविधा नहीं है, जहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने की औपचारिकता में ढील दी जा सके। कोर्ट ने हिदायत देते हुए कहा कि इस तरह अदालत की गरिमा को ठेस ना पहुंचे और अदालत के प्रति उचित
आदर का भाव नजर आना चाहिए। नाराज बेंच ने वकील पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि मध्य प्रदेश विधिक सेवा समिति जबलपुर के खाते में जमा करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 26 अगस्त की तिथि तय कर दी है।
