Bhopal News: अब नहीं चलेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, यूनिफॉर्म-बुक खरीदने का दबाव डाला तो होगी FIR, आदेश जारी
Bhopal News: मध्यप्रदेश में अब स्कूल और कॉलेज संचालकों मनमानी नहीं चल पाएगी. भोपाल कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मंगलवार को स्कूल में यूनिफार्म, पुस्तकें और अन्य सामग्री खरीदने के लिए दबाव डालने पर रोक लगाने के लिए आदेश जारी किया है.
Bhopal News: मध्यप्रदेश में अब स्कूल संचालकों मनमानी नहीं चल पाएगी. भोपाल कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मंगलवार को स्कूल में यूनिफार्म, पुस्तकें और अन्य सामग्री खरीदने के लिए दबाव डालने पर रोक लगाने के लिए आदेश जारी किया है. यदि स्कूल द्वारा फीस या ड्रेस या पुस्तकों को लेकर दबाव् बनाया जाता है. तो उनके खिलाफ धारा 144 के तहत कार्रवाई होगी.
जानकारी के मुताबिक़, अप्रेल माह से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है. शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही निजी स्कूल संचालक पुस्तक और ड्रेस को लेकर परिजनों पर दबाव बनाते हैं. इस पर अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कौशलेन्द्र विकम सिंह ने अशासकीय विद्यालयों में पुस्तकें एवं यूनीफार्म को लेकर नई गॉइडलाइन के आदेश जारी किये.
आदेश के अनुसार, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत जन सामान्य के हित में सभी अशासकीय विद्यालयों में पुस्तकें एवं यूनीफार्म तथा अन्य सामग्री विक्रय पर अंकुश लगाये जाने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है. जिले के सीबीएसई, आइसीएससी, एमपी बोर्ड समेत सभी प्री-प्राइमरी से लेकर 12वीं तक स्कूल संचालक या कार्यकर्ता बच्चों पर यूनिफॉर्म, जूते, टाई, किताबें, कॉपियां, बैग किसी भी सामान के लिए दबाव बनाता है. तो उसकी शिकायत जिला शिक्षा से की जाए. साथ ही उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी.
वहीँ आदेश में कहा गया है KIस्कूलों में अगले शिक्षण सत्र प्रारंभ होने से पहले स्कूल के प्राचार्य प्रत्येक कक्षा में लगने वाली पाठ्य पुस्तकों तथा प्रकाशक की जानकारी को वेबसाइट E-Mail ID deobho [email protected] पर अनिवार्यतः प्रेषित करेंगें। किसी भी प्रकार की शिक्षण सामग्री पर विद्यालय का नाम अंकित नही होना चाहिये। विद्यालय के सूचना पटल पर यह भी अंकित किया जावे कि किसी दुकान विशेष से सामग्री क्रय करने की बाध्यता नहीं है. कहीं से भी पुस्तकें / यूनिफार्म व अन्य आवश्यक सामग्री क्रय की जा सकती है.