Begin typing your search above and press return to search.

Bhopal Metro Guidelines 2026 : सफर से पहले जान लें ये सख्त नियम, गलती की तो लगेगा भारी जुर्माना; हवाई सफर जैसी होगी सुरक्षा

Bhopal Metro Guidelines 2026 : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मेट्रो ट्रेन के संचालन की तैयारियों के बीच रेलवे प्रशासन ने यात्रियों के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है।

Bhopal Metro Guidelines 2026 : सफर से पहले जान लें ये सख्त नियम, गलती की तो लगेगा भारी जुर्माना; हवाई सफर जैसी होगी सुरक्षा
X

Bhopal Metro Guidelines 2026 : सफर से पहले जान लें ये सख्त नियम, गलती की तो लगेगा भारी जुर्माना; हवाई सफर जैसी होगी सुरक्षा

By Uma Verma

Bhopal Metro Guidelines 2026 : भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मेट्रो ट्रेन के संचालन की तैयारियों के बीच रेलवे प्रशासन ने यात्रियों के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। यदि आप भोपाल मेट्रो में सफर करने का मन बना रहे हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यहाँ के नियम काफी सख्त हैं। मेट्रो प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि ट्रेन के भीतर और स्टेशन परिसर में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेट्रो के ये नियम काफी हद तक हवाई यात्रा (Air Travel) की तरह डिजाइन किए गए हैं, ताकि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित की जा सके।

Bhopal Metro Guidelines 2026 : पालतू जानवरों और पक्षियों पर 'नो एंट्री'

अक्सर लोग अपने पालतू कुत्तों, बिल्लियों या पक्षियों के साथ यात्रा करना पसंद करते हैं, लेकिन भोपाल मेट्रो में इसकी सख्त मनाही होगी। नई गाइडलाइन के अनुसार, कोई भी यात्री अपने साथ किसी भी प्रकार के पालतू पशु या पक्षी को लेकर कोच में प्रवेश नहीं कर सकेगा। यह नियम अन्य यात्रियों की सुरक्षा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।

Bhopal Metro Guidelines 2026 : इमरजेंसी बटन का दुरुपयोग पड़ेगा महंगा

मेट्रो कोच में सुरक्षा के लिहाज से 'इमरजेंसी अलार्म बटन' दिया गया है। लेकिन प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि किसी यात्री ने बिना किसी ठोस कारण या आपात स्थिति के इस बटन को दबाया, तो उस पर 10,000 रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है।

सामान के वजन और प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची

मेट्रो में आप मनमाना सामान लेकर सफर नहीं कर पाएंगे। सामान को लेकर ये नियम तय किए गए हैं: वजन की सीमा: एक यात्री अधिकतम 25 किलोग्राम तक का वजन ही अपने साथ ले जा सकता है। हथियार और विस्फोटक: पेट्रोल, डीजल, ज्वलनशील पदार्थ, हथियार और विस्फोटक पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स: मोबाइल और स्मार्ट वॉच ले जाने की अनुमति है, लेकिन ड्रोन, सैटेलाइट फोन, पोर्टेबल रेडियो संचार उपकरण और प्रोफेशनल कैमरा ले जाने पर पाबंदी रहेगी। नशीले पदार्थ: खुले बीड़ी-सिगरेट, माचिस, लाइटर, गुटखा और तंबाकू जैसी चीजों पर प्रवेश द्वार पर ही रोक लगा दी जाएगी।

स्वच्छता और अनुशासन: थूकने पर जुर्माना

मेट्रो प्रशासन ने 'क्लीन भोपाल' अभियान को मेट्रो तक भी विस्तारित किया है। यदि कोई यात्री स्टेशन परिसर या ट्रेन के अंदर थूकता हुआ पाया जाता है, तो उस पर 200 रुपये का ऑन-द-स्पॉट जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, ट्रेन के भीतर सूखा नाश्ता या किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ खाने की अनुमति नहीं होगी।

इन यात्रियों को नहीं मिलेगा प्रवेश

मेट्रो में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए कुछ विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है: नशे की हालत में : यदि कोई व्यक्ति शराब के नशे में पाया जाता है, तो उसे स्टेशन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मानसिक स्थिति : मानसिक रूप से परेशान या असंयमी व्यवहार करने वाले व्यक्तियों को सफर की अनुमति नहीं होगी। बीमारी : गंभीर संक्रामक रोगों (Infectious Diseases) से ग्रसित व्यक्तियों को अन्य यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर सफर करने से रोका जा सकता है।

भोपाल मेट्रो प्रशासन का लक्ष्य इसे देश की सबसे सुरक्षित और स्वच्छ मेट्रो सेवा बनाना है। इन नियमों का पालन करना न केवल कानूनी रूप से अनिवार्य है, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यह हमारी जिम्मेदारी भी है। इन नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना ही नहीं, बल्कि जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।

Uma Verma

Uma Verma is a postgraduate media professional holding MA, PGDCA, and MSc IT degrees from PTRSU. She has gained newsroom experience with prominent media organizations including Dabang Duniya Press, Channel India, Jandhara, and Asian News. Currently she is working with NPG News as acontent writer.

Read MoreRead Less

Next Story