Akshay Kanti Bam Poster: बीजेपी नेता अक्षय कांति बम फरार....सूचना देने वाले को मिलेगा 5100 रुपए का इनाम, आखिर क्या है मामला
Akshay Kanti Bam Poster:
Akshay Kanti Bam Poster: इंदौर। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए नेता अक्षय कांति बम की मुश्किलें थमने का नाम ही ले रही है. जहाँ एक तरफ अक्षय के खिलाफ 17 साल पुराने मामले में कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है. तो वहीँ इंदौर से कांग्रेस द्वारा उम्मीदवार बनाए धोखेबाज बताया है. इतना ही नहीं अक्षय को फरार घोषित कर जगह - जगह इसके पोस्टर लगवाए गए हैं.
गलियों में लगे अक्षय कांति के पोस्टर
दरअसल, बुधवार को हत्या के आरोपी भाजपा नेता अक्षय कांति बम के खिलाफ इंदौर की सड़कों पर फरार वाले पोस्टर लगाए गए हैं. रेलवे स्टेशन, बस स्टेड,रींगल चौराहा,पलासिया चौराहा, तिलक नगर,एसओजी लाइन, यशवंत रोड, जयराम कालोनी समेत कई स्थानों पर भी सैकड़ों पर पोस्टर लगाए गए हैं. अपीलकर्ता देवेंद्र सिंह यादव. जिसकी तस्वीर जमकर वायरल हो रही है.
पोस्टर में क्या लिखा है
पोस्टर पर लिखा है कि फरार...धारा 307 का फरार अपराधी अक्षय बम को गिरफ्तार करवाने व पुलिस का सहयोग करने के लिए सूचना देने वाले को 5100 रूपए इनाम... पोस्टर में एक तरफ अक्षय बम की फोटो लगी हुई है. जिसके नीचे लिखा है अक्षय बम (गद्दार धोखेबाज).
अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव बोले अक्षय गद्दार
इस पर इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष एवं मध्यप्रदेश राजीव विकास केंन्द्र के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने अक्षय कांति बम को गद्दार धोखे बाज बताते हुए कहा "कांग्रेस के साथ धोखा करने वाले धारा 307 के फरार आरोपी अक्षय बम की सूचना देने पर इनाम मिलेगा.अक्षय कांति बम को गिरफ्तार करवाने के लिए पार्टी लगी हुई है. अक्षय बम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा चुका है. लेकिंन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है. इससे पहले आरोपी अक्षय बम की गिरफ्तारी को लेकर खजराना थाना प्रभारी को भी एक ज्ञापन सौंपा गया था. पुलिस छापेमारी कर रही है. पर कोई जानकारी नहीं मिली है. आमजनता से पुलिस की सहायता करें.
क्या है मामला
बता दें साल 2007 मे यूनुस नाम के व्यक्ति के साथ अक्षय कांति बम और उनके पिता कांतिलाल ने जमीन विवाद में मारपीट की थी. उसे धमकी भी दी. इतना ही नहीं अक्षय के पिता कांतिलाल ने सुरक्षा एजेंसी के संचालक सतवीर सिंह द्वारा यूनुस पर 12 बोर की बंदूक से गोलियां भी चलवाई. इस मामले में 4 अक्टूबर 2007 को यूनुस ने अक्षय कांति बम, उनके पिता कांतिलाल और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 294 (गाली-गलौज), धारा 323 (मारपीट), धारा 506 (धमकाना) और अन्य संबद्ध प्रावधानों के तहत दर्ज की गई थी. उस वक्त हत्या का केस दर्ज नहीं हुआ था. लेकिन 24 अप्रैल को कोर्ट ने प्राथमिकी में धारा 307 (हत्या का प्रयास) जोड़ा गया. साथ ही कोर्ट ने अक्षय कांति बम और उनके पिता कांतिलाल के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है.