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लॉकडाउन आदेश : …इस जिले में लॉकडाउन का आदेश हुआ जारी…..सरकारी व प्राइवेट दफ्तरों सहित सभी दुकानों, बस, ऑटो व तमाम गाड़ियों को भी किया बंद… NPG से कलेक्टर ने बताया- क्यों लेना पड़ा ऐसा फैसला

लॉकडाउन आदेश : …इस जिले में लॉकडाउन का आदेश हुआ जारी…..सरकारी व प्राइवेट दफ्तरों सहित सभी दुकानों, बस, ऑटो व तमाम गाड़ियों को भी किया बंद… NPG से कलेक्टर ने बताया- क्यों लेना पड़ा ऐसा फैसला
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By NPG News

बेमेतरा 11 सितंबर 2020। छत्तीसगढ़ में फिर से लॉकडाउन की मांग फिर उठने लगी है। उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर ने 13 सितंबर से जिले के नगरीय क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाकर लॉक करने का निर्देश जारी किया है। ये लॉकडाउन एक सप्ताह का होगा। 13 सितंबर से 20 सितंबर तक ये लॉकडाउन होगा। हालांकि हालात के मद्देनजर उसे बढ़ाने को लेकर निर्णय आगे लिया भी जा सकता है।

कलेक्टर शिव अनंत तायल ने NPG से बातचीत में बताया कि जिले में बढ़ रहे संक्रमण के मद्देनजर उन्होंने जनप्रतिनिधियों व व्यापारी संगठनों के साथ बातचीत की थी, जिसके बाद लॉकडाउन का ये निर्णय लिया गया है। कलेक्टर ने इस बाबत उच्चाधिकारियों और सीएम सचिवालयन को भी जिले के हालात की सूचना भेजी है, जिसके बाद लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि

“जिले में कोरोना की रफ्तार तेज है, लिहाजा ऐहितियातन कदम उठाया गया है, बाजारों में भीड़ व दुकानों के खुलने से संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ रहा था, साथ ही युवाओं में ज्यादा संक्रमण का असर जिले में ज्यादा दिख रहा था, परिस्थिति को देखते हुए और सभी लोगों से मिले सुझाव के बाद कंटेनमेंट जोन बनाकर बंद करने का निर्णय लिया गया है”

कलेक्टर ने बताया कि इस निर्देश के बाद 13 सितंबर से जिले के सभी शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय कार्यालय बंद हो जायेंगे और कर्मचारी वर्क फॉर होम करेंगे। हालांकि उन्हें हेडक्वार्टर छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। वहीं सभी 8 नगरीय क्षेत्र में बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, को भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जायेगा। हालांकि मेडिकल इमरजेंसी की गाड़ियों को जाने की इजाजत रहेगी।

आदेश पढ़ने के लिए इस लिंक को क्लिक करें

वहीं सभी तरह की दुकानें, दफ्तर, फैक्ट्री, गोदाम, हाट बाजार को भी बंद कर दिया जायेगा साथ ही धार्मिक, पर्यटन स्थल, सांस्कृतिक जगहों को भी बंद कर दिया जायेगा। बिना मास्क के बाहर निकलने पर 200 रुपये जुर्माना लगाया जायेगा, वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

दूध, ब्रेड, फल, सब्जी की दुकाने सुबह 7 बजे से 11 बजे तक संचालित होगी, इसके अलावा सभी दुकानें बंद रहेगी। नगरीय क्षेत्र की किराना दुकानें सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगे।

आपको बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री की कोरोना की समीक्षा बैठक में भी लॉकडाउन पर चर्चा हुई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कंटेनमेंट जोन बनाकर लॉकडाउन के निर्देश दिये थे।

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