कलेक्टर सिंह द्वारा जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। जिसमें मेडिकल दुकानें प्रात: 10 बजे से सायं 6 बजे तक खुली रहेंगी। अस्पताल परिसर में स्थित मेडिकल स्टोर्स उपरोक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
रायगढ़ शहर स्थित पेट्रोल पम्प जिनमें ट्रायबल पेट्रोल पम्प, पुलिस पेट्रोल पम्प, एस.एन.गुप्ता पेट्रोल पम्प, श्याम पेट्रोल पम्प, मेसर्स साई पेट्रोल पम्प एवं मेसर्स हरि पेट्रोल पम्प शासकीय एवं आपातकालीन सेवाओं के लिये प्रात: 10 बजे से शाम 4 बजे तक संचालन की अनुमति होगी। नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत के बाहर स्थित पेट्रोल पंप हेतु समय-सीमा का प्रतिबंध नहीं होगा। आदेश की शेष शर्ते एवं निर्देश यथावत रहेंगे।