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LOCKDOWN : इस जिले में 30 जुलाई तक रहेगा लॉकडाउन….दुकान को शाम 5 बजे तक खोलने की रहेगी इजाजत ….इन गतिविधियों की रहेगी मनाही… आदेश पढ़िये

LOCKDOWN : इस जिले में 30 जुलाई तक रहेगा लॉकडाउन….दुकान को शाम 5 बजे तक खोलने की रहेगी इजाजत ….इन गतिविधियों की रहेगी मनाही… आदेश पढ़िये
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By NPG News

जगदलपुर 20 जुलाई 2020। कोरोना से लंबे समय तक अछूता रहा बस्तर इन दिनों कोरोना के कहर से जूझ रहा है। कांकेर से लेकर सुकमा तक लगातार कोरोना का सितम आमलोगों पर टूट रहा है। कांकेर में पहले ही कलेक्टर ने लॉकडाउन का आदेश जारी कर लिया है। अब बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने 23 जुलाई से 30 जुलाई तक लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया है।

कलेक्टर रजत बंसल का ये आदेश निगम क्षेत्र में शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। समस्त प्रकार की गतिविधियों का संचालन अब सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। इस दौरान अंतरराज्जीय और अंतरजिला के परिवहन के लिए पूर्व की तरह ई पास लेना जरूरी होगा। सब्जी की दुकान सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक और मिल्क पार्लर, दूध डेयरी का संचालन सुबह 6 बजे से 10 तक ही संचालित होगी।

सभी बार, रिसोर्ट बंद रहेंगे, वहीं घर-घर जाकर दूध बांटने वाले 10 तक ही बांट पायेंगे। दुकान में सिर्फ एक साथ 5 लोगों को ही जाने की इजाजत होगी। होटल-रेस्टोरेंट में एक साथ खाना खिलाना भी प्रतिबंधित होगा..

देखिये कलेक्टर का लॉकडाउऩ को लेकर आदेश

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