
चंडीगढ़ 26 जुलाई 2021. हरियाणा सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस में कुछ छूट के साथ लॉकडाउन दो अगस्त तक बढ़ा दिया है। सरकार की तरफ से जारी निर्देशों में कहा गया है कि कोरोना केसेज में गिरावट आ रही है। वहीं कोरोना की संक्रामक दर भी कम हो रही है। ऐसे में नई छूट के लिए निर्देश जारी किए जा रहे हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और सेनेटाइजेशन आदि का पालन पहले की ही तरह होता रहेगा। समाचार एजेंसी एएनआई की ट्वीट के मुताबिक दुकानें खुलने का समय सुबह 9 से रात 8 बजे तक होगा। वहीं नाइट कफ्र्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरे हफ्ते लागू रहेगा।
महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत लॉकडाउन की अवधि 26 जुलाई शाम पांच बजे तक थी। उसके खत्म होने से पहले ही राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नए आदेश जारी कर दिए। मुख्य सचिव विजयवर्धन की तरफ से जारी आदेश के अनुसार सभी रेस्तरां पचास प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। कोविड मानकों का सख्ती से पालन कराना होगा।
इस दौरान मॉल में स्थित रेस्तरां को खोलने का समय सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक रहेगा। अन्य रेस्तरां सुबह आठ बजे से रात 11 बजे तक खोले जा सकेंगे। होटल में स्थित रेस्तरां पर यह समय अवधि लागू नहीं होगी। होटल, रेस्तरां व फास्ट फूड की होम डिलीवरी रात 11 बजे तक कर सकते हैं।
सरकार ने एंट्रेंस व भर्ती परीक्षाएं कराने की छूट दी है। यूनिवर्सिटी, शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी विभागों व भर्ती एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि 10 सितंबर 2020 की केंद्र सरकार की कोविड गाइडलाइन के तहत एंट्रेंस और भर्तियों की लिखित परीक्षाएं आयोजित करें। प्रदेश में आठ अगस्त से पुलिस कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो रही है। दिसंबर तक 15 हजार हजार से अधिक पदों के लिए लिखित परीक्षाएं और शारीरिक परीक्षण होने हैं। मुख्य सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि पूर्व में दी गई छूट जारी रहेंगी।
