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23 से लॉकडाऊन : कलेक्टर ने इस जिले के लिए भी 10 दिन के लॉकडाउन का आदेश किया जारी…..ना दफ्तर खुलेंगे और ना ही पेट्रोल मिलेंगे… 10 दिन तक सख्ती के साथ लागू रहेगा आदेश..पढिये क्या होगा बंद

23 से लॉकडाऊन : कलेक्टर ने इस जिले के लिए भी 10 दिन के लॉकडाउन का आदेश किया जारी…..ना दफ्तर खुलेंगे और ना ही पेट्रोल मिलेंगे… 10 दिन तक सख्ती के साथ लागू रहेगा आदेश..पढिये क्या होगा बंद
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By NPG News

कोरबा 20 सितंबर 2020। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मरीज के बीच एक और जिला लॉकडाउन होने जा रहा है। प्रदेश में अब तक 10 से ज्यादा जिलों में लॉकडाउन का आदेश जारी हो चुका है, जिसमें से कई जिले में लॉकडाउन शुरू भी हो चुका है, जबकि बाकी जिलों में एक से दो दिनों लॉकडाऊन लगने जा रहा है। इसी कड़ी में कोरबा में भी लॉकडाऊन होने जा रहा है। कोरबा कलेक्टर किरण कौशल ने कोरबा के नगरीय क्षेत्र व कुछ विकासखंड के बड़े गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। ये लॉकडाउन 23 सितंबर को सुबह 5 बजे से 10 दिनों के लिए 2 अक्टूबर की रात 12 बजे तक लागू रहेगा।

किरण कौशल ने बेहद सख्त लॉकडाऊन का आदेश दिया है। आदेश के बाद 23 अक्टूबर से सभी केंद्रीय, शासकीय, अर्धशासकीय व निजी कार्यालय को बंद करने का निर्देश दिया गया है, वहीं अतिआवश्वयक सेवाओं के तहत खोले गये दफ्तरों में आम लोगों का प्रवेश बंद रहेगा।

दवाई दुकान आम दिन की भांति खुलेगी, बैंक सिर्फ दो घंटे के लिए खुलेंगे। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक ही बैंक संचालन की जिम्मेदारी होंगी। पेट्रोल पंप सुबह 7 बजे से 12 बजे तक खुलेंगे, लेकिन इस दौरान आमलोगों को पेट्रोल व डीजल नहीं मिलेगा, सिर्फ शासकीय व इमरजेंसी सेवा में लगे गाड़ियों को फ्यूल दिया जायेगा।

दूध वितरण के लिए सुबह और शाम 2-2 घंटे का वक्त दिया जायेगा। होटल व रेस्टोरेंट को सिर्फ आनलाइन आर्डर ही देने का निर्देश रहेगा।

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