लॉकडाउन बिग ब्रेकिंग : रायपुर सहित इन जिलों में लॉकडाउन का आदेश हुआ जारी….. पढ़िये कब से कब तक रहेगा बंद… LOCKDOWN में किन-किन चीजों की रहेगी छूट….और किसे किया जायेगा पूरी तरह बंद
रायपुर 19 जुलाई 2020। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संकट के बीच 21 जुलाई के बाद लॉकडाउन लगने जा रहा है। इस बाबत अलग-अलग जिलों से आदेश जारी होना शुरू हो गया है। रायपुर में 22 जुलाई से 29 जुलाई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान शहर में कर्फ्यू जैसे हालात रहेंगे। उसी तरह कांकेर में भी 21 जुलाई की मध्य रात्रि से लॉकडाउन लगने जा रहा है। रायपुर में शहरी इलाकों में लॉकडाउन रहेगा, वहीं ग्रामीण इलाकों को इससे छूट रहेगी। जिला प्रशासन ने रायपुर और वीरगांव में एक साथ लॉकडाउन का फैसला लिया है। मंगलवार की रात 11 बजे से 29 जुलाई सुबह 6 बजे तक के लिए आदेश जारी किया गया है। हालांकि परिस्थिति के अनुरूप इसे आगे बढ़ाने का फैसला लिया जायेगा ।
लॉकडाउन में क्या-क्या रहेगा बंद
लॉकडाउन में जिले में सिर्फ अतिआवश्यक सेवाओं को ही इजाजत दी जायेगी। शराब दुकान, दुकान, दफ्तर और हाट बाजार पर पूर्णत पाबंदी रहेगी। वहीं बस, टैक्सी, आटो, बसें, ई-रिक्शा सभी बंद रहेंगे। सिर्फ बीमार और अन्य जरूरी कामों के लिए वाहन के संचालन की इजाजत दी जायेगी। वहीं सभी धार्मिक, सांस्कृतक व पर्यटन स्थल को आमलोगों के लिए बंद रखा जायेगा।
लॉकडाउन क्या रहेगा खुलेगा
अतिआवश्यक सेवाओं को छूट दी जायेगी। सामान्य दफ्तर बंद रहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य व अग्निशमन, वाटर स्प्लाई और बिजली के साथ-साथ साफ-सफाई की व्यवस्था संचालित करने वाले दफ्तर खुले रहेंगे। वहीं दवा दुकान, दूध और दूध से बने समानों की दुकानें, दवा उत्पादन ईकाई, चश्मे की दुकान, दूध, मटन, मछली, अंडा, खाद्य आपूर्ति से जुड़े वाहन के साथ-साथ दूध सप्लाई और न्यूज पेपर बांटने के लिए सुबह 6.30 से 9.30 तक लॉकडाउन में छूट मिलेगी।
कांकेर में 21 जुलाई की रात्रि से लॉकडाउन
कांकेर : जिले के आम नागरिकों को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में कांकेर जिले में नोवल कोरोना वायरस से प्रभावित मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी केएल.चौहान द्वारा 21 जुलाई की रात्रि 12 बजे से कांकेर जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़ कर अन्य समस्त गतिविधियाें पर प्रतिबंध लगाया जायेगा ।
कलेक्टर ने नगर निगम चिरमिरी में निषेधाज्ञा हेतु दिये आवश्यक निर्देश
कोरिया :राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की स्थिति को देखते हुए इसके रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राज्य शासन द्वारा जिला कलेक्टरों को शहरी क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लगाने के लिए अधिकृत किया गया है। इसी क्रम में कोरिया जिले के नगर निगम चिरमिरी क्षेत्र में 22 जुलाई 2020 से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी किया जाना प्रस्तावित है। अतः आम नागरिकों के सुविधा को ध्यान रखते हुए 19 से 21 जुलाई 2020 तक नगर निगम चिरमिरी क्षेत्र में व्यवसाय संचालन एवं दुकान खोलने की अनुमति होगी। कलेक्टर श्री एस एन राठौर ने इस संबंध में एसडीएम खड़गवां-चिरमिरी एवं आयुक्त, नगर निगम चिरमिरी को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।