जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में जिले के भीतर आवश्यक कारणों से आवागमन के लिए अनुमति पत्र, पास एवं छत्तीसगढ़ राज्य में अंर्तजिला आवागमन के लिए मृत्यु, मेडिकल इमरजेंसी एवं अन्य आपातिक प्रकरणों में अनुमति पत्र आवदेक के निवास स्थान के जिला दण्डाधिकारी कार्यालय से जारी किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य से अन्य राज्यों, अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए अनुमति केवल राज्य स्तर से दी जाएगी। आवेदक के निवास स्थान वाले जिला दण्डाधिकारी कार्यालय से आपात स्थिति होने पर ही अनुमति हेतु अनुशंसा ई-मेल के माध्यम से राज्य स्तर पर ई-मेल पर गृह विभाग के सचिव को भेजी जाएगी। अंतिम निर्णय राज्य स्तर से लिया जाएगा। राज्य शासन स्तर से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही जिला दण्डाधिकारी कार्यालय द्वारा अनुमति पत्र पास जारी किया जाएगा।

अनुमति पत्र हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रवास करने वाले व्यक्तियों में से ही आवेदनकर्ता होना आवश्यक है। आवेदक एवं प्रवास करने वाले व्यक्तियों का पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड अनिवार्य रूप से लिया जाएगा। आवागमन के उद्देश्य की पुष्टि के लिए आवश्यक दस्तावेज देना होगा। जैसे- मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा ग्राम पंचायत अथवा चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण पत्र, मेडिकल इमरजेंसी प्रकरण में चिकित्सा संबंधी दस्तावेज-रेफरकर्ता चिकित्सक, चिकित्सालय का प्रमाण पत्र, चिकित्सालय का नाम व स्थान जहां इलाज किया जाना है तथा अन्य आपातिक, अत्यावश्यक कारण के लिए सुसंगत दस्तावेज आदि आवेदक को देना होगा। प्राप्त आवेदनों के संबंध में प्रथम दृष्टया सत्यापन एवं पुष्टि जिला स्तर पर की जाएगी तथा वास्तविक आवश्यकता होने पर ही आवेदन राज्य स्तर पर अग्रेषित किया जाए। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रवास के समय सोशल डिस्टेंस से संबंध गाइडलाईन का पालन किया जाए।