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लॉकडाउन बिग ब्रेकिंग : कलेक्टर ने लॉकडाउन का जारी किया आदेश… इस जिले में सभी दफ्तर, दुकानें और बस-आटो सहित तमाम चीजें बंद… देखिये आदेश क्या रहेगा बंद, किसे रहेगी इजाजत

लॉकडाउन बिग ब्रेकिंग : कलेक्टर ने लॉकडाउन का जारी किया आदेश… इस जिले में सभी दफ्तर, दुकानें और बस-आटो सहित तमाम चीजें बंद… देखिये आदेश क्या रहेगा बंद, किसे रहेगी इजाजत
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By NPG News

मुंगेली 15 सितंबर 2020। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़े संक्रमण के बीच एक और जिला लॉकडाउन होने जा रहा है। इस बाबत कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। 17 सितंबर से एक सप्ताह के लिए यानि 23 सितंबर तक के लिए शहर को लॉक कर दिया जायेगा। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी चीजों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जायेगा।

लॉकडाउन का आदेश पढे- क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद

मुंगेली कलेक्टर पीसी एल्मा ने अपने आदेश में कहा है कि जिले में कोरोना से बढ़े संक्रमण के मद्देनजर बचाव व आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण के लिए जिलेवासियों की मांग पर 17 सितंबर से 23 सितंबर के रात 12 बजे तक नगरीय क्षेत्र को टोटली लॉकडाउन किया जा रहा है। कलेक्टर के इस आदेश के बाद जिले सभी सरकारी कार्यालयों, अर्धशासकीय व अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जायेगा। हालांकि कर्मचारियों को मुख्यालय छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। वहीं नगरीय क्षेत्र में बस, टैक्सी, आटो, ई रिक्शा को भी बंद कर दिया गया है, सिर्फ आपात स्थिति में ही वाहन को चलाने की इजाजत होगी।

वहीं जिले की सभी दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, फैक्ट्री, गोदाम व साप्ताहिक हाट को भी बंद कर दिया जायेगा, हालांकि इमरजेंसी उत्पाद करने वाली फैक्ट्रियों को छूट दी जायेगी। वहीं धार्मिक, सांस्कृतिक व पर्यटन स्थल को भी बंद कर दिया जायेगा। बिना मास्क के बाहर निकलने पर 100 रुपये का जुर्माना और दूसरी बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

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