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अब सुबह 3 बजे तक मिलेगी शराब…ले जा सकेंगे घर ,नई आबकारी नीति में हुए ये बड़े बदलाव…

अब सुबह 3 बजे तक मिलेगी शराब…ले जा सकेंगे घर ,नई आबकारी नीति में हुए ये बड़े बदलाव…
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By NPG News

नई दिल्ली 6 जुलाई 2021: दिल्ली में शराब की दुकानों की शक्ल अब बदलेगी. सरकार की नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानें खुली जगह वाली होंगी, ये एयर कंडीशन युक्त होंगी, जहां धक्का- मुक्की नहीं होगी और लोग आसानी से अपनी पसंद की शराब खरीद सकेंगे. इसके साथ ही दिल्ली में क्लब, होटल और रेस्तरां के बार को सुबह 3 बजे तक चालू रखा जाएगा. इनमें वे लाइसेंसधारक शामिल नहीं है, जिन्हें 24 घंटे बिक्री का लाइसेंस दिया गया. बता दें कि दिल्ली दुनिया में 28वां सबसे अधिक यात्रा करने वाला शहर है और भारत में विदेशी यात्रा के मामले में पहला स्थान है. सो राज्य में आबकारी विभाग राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है. हालांकि शराब की होम डिलीवरी और शराब पीने की कानूनी उम्र का जिक्र इसमें नहीं है जो कि आबकारी नियमों का हिस्सा है. शराब पीने की कानूनी उम्र पड़ोसी शहरों की तरह 25 से घटाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया है.

यह नीति माइक्रोब्रेवरीज को बार को ड्राफ्ट बियर की आपूर्ति करने और टेकअवे सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देती है। पॉलिसी दस्तावेज़ में कहा गया है, “जहां भी ड्राफ्ट बियर को टेकअवे के रूप में परोसा जा रहा है, वहां स्पष्ट रूप से इसकी छोटी शेल्फ लाइफ के बारे में जानकारी की आवश्यकता होगी और बोतलों को समाप्ति तिथि का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा।”

यह भी कहा गया है कि ड्राफ्ट बियर को अनुमति प्राप्त कार्यक्रमों, बैंक्वेट हॉल में भी परोसने की अनुमति दी जाएगी, जिनके पास अस्थायी लाइसेंस जैसे पी-10, पी-10 ई इत्यादि हैं। नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्थापनाएं ड्राफ्ट बियर बेच रही हैं, इसकी समाप्ति तिथि के बाद उसका लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाए।”

हालांकि, इसने शराब पीने की कानूनी उम्र को 25 साल से घटाकर 21 साल करने के बारे में कोई जिक्र नहीं किया।
शराब की दुकानों में एयर कंडीशन और रोशनी के साथ शीशे के दरवाजे होंगे

शराब की दुकानों को एयर कंडीशन के साथ रोशनी की अच्छी व्यवस्था और शीशे के दरवाजे रखने होंगे. वहां दुकान के बाहर और भीतर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे और एक महीने की रिकॉर्डिंग रखनी होगी. नई आबकारी नीति में कहा गया है कि लाइसेंस प्राप्त करने वालों को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी. व्यवस्था बनाये रखना, उनकी जिम्मेदारी होगी. दुकान के आसपास पूरी सुरक्षा व्यवस्था करना दुकानदार की जिम्मेदारी होगी. इसके अनुसार यदि दुकान पड़ोस के लिए ‘उपद्रव’ का कारण बनती है और सरकार को शिकायत मिलती है, तो उस संबंधित विक्रेता का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. प्रत्येक वार्ड में औसतन तीन खुदरा शराब दुकानों के साथ प्रत्येक जोन में कुल 27 खुदरा दुकानें होंगी.

बीयर अब घर ले जा सकेंगे

दिल्ली की नई आबकारी नीति, 2021 में बीयर बनाने वाली छोटी इकाइयों को बढ़ावा देने का फैसला किया गया है. इसके तहत दिल्ली वासी अब इन छोटी इकाइयों से ताजा ड्राट (खुली) बीयर ले सकते हैं. आबकारी विभाग की वेबसाइट पर सोमवार को डाली गई नई नीति का मकसद दिल्ली सरकार के राजस्व बढ़ाना और नकली शराब पर अंकुश लगाना है. नीति के तहत बीयर बनाने वाली छोटी इकाइयों को बार और रेस्तरां में आपूर्ति करने और लोगों को घर के लिए बीयर की बिक्री की अनुमति दी गई है. नीति दस्तावेज के अनुसार, ‘‘शराब बनाने वाली छोटी इकाइयों को लोगों को वहां से बोतलों में बीयर ले जाने की अनुमति दी गयी है. साथ ही वे अन्य बार और रेस्तरां को बीयर की आपूर्ति कर सकते हैं, जिनके पास ग्राहकों को परोसने का लाइसेंस है.”

आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार इस पहल से लोग शराब बनाने की छोटी इकाइयों में जाकर वहां से ताजा बीयर प्राप्त कर सकते हैं. उन्होंने कहा, ‘‘इस प्रकार की नीति दिल्ली से सटे गुरुग्राम में है लेकिन दिल्ली में घर ले जाने की सुविधा नहीं थी. इस नीति से राष्ट्रीय राजधानी में शराब और बीयर बनाने वाली छोटी इकाइयों को प्रोत्साहित किया गया है.”

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