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रायपुर 25 मार्च 2021। राज्य शासन द्वारा 29 मार्च 2021 ‘होली पर्व‘ (जिस दिन रंग खेला जायेगा) के अवसर पर मदिरा दुकानों के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार उक्त शुष्क दिवस में जिले की समस्त देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें तथा मद्य भाण्डागार पूर्णतः बंद रहेगी। सभी जिले के कलेक्टर ने आबकारी अमले को निर्देशित किया है कि शुष्क दिवस में किसी भी अधिकृत एवं अनाधिकृत स्थानों से मदिरा का अवैध निर्माण, आधिपत्य, परिवहन, क्रय-विक्रय, भण्डारण तथा तस्करी न हो इस पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाय। शिकायत प्राप्त होने पर शक्ति से रोक लगायी जाय और जप्त करने की कार्रवाई की जाये। उन्होेंने निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा।
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