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रेड जिलों में भी खुलेंगी शराब की दुकानें, सोमवार से शुरू हो सकती हैं वाइन शॉप…. इन शर्तों के साथ मिलेगी शराब

रेड जिलों में भी खुलेंगी शराब की दुकानें, सोमवार से शुरू हो सकती हैं वाइन शॉप…. इन शर्तों के साथ मिलेगी शराब
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By NPG News

नईदिल्ली 2 मई 2020। केंद्र ने शुक्रवार को देश भर में शराब, पान और तंबाकू की बिक्री की अनुमति दी, यहां तक ​​कि इसने दो मई से दो सप्ताह के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी। लेकिन इस बार कई तरह की छूट भी दी गई है। सरकार ने ग्रीन और ऑरेन्ज जोन के साथ ही रेड जोन में भी शराब बिक्री की अनुमति दे दी है। लेकिन याद रखिए कंटेनमेंट जोन यानि वो इलाके जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या ज्यादा है और जिसे सील कर दिया गया है, वहां किसी तरह की व्यवसायिक गतिविधि की छूट नहीं दी गई है। इसलिए कंटेनमेंट जोन में ना तो शराब की दुकान खुलेगी, ना ही पान, गुटखा, या तंबाकू मिलेगा।

गृहमंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया कि शराब की बिक्री ग्रीन, ऑरेन्ज और रेड जोन में स्थित उन सभी दुकानों में हो सकती है जो किसी मॉल या बाजार में नहीं हैं। शराब की दुकानों में ग्राहकों को सोशल डिस्टेंशिंग का भी पालन करना होगा। लोगों को कम से कम दो गज की दूरी रखनी होगी। दुकान में एक बार में 5 से अधिक ग्राहक नहीं हो सकते हैं।

यह छूट 4 मई से प्रभावी होगी। लॉकडाउन का तीसरा फेज 4 मई से ही शुरू होने जा रहा है, जो 17 मई तक चलेगा। देश में कोरोना वायरस को रोकने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने 24 मई को लॉकडाउन की घोषणा की थी। लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही देशभर में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी।

रेड जोन में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की औद्योगिक और निर्माण के काम को अनुमति होगी. इसमें मनरेगा के कार्य और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईंट-भट्टे शामिल है. कृषि से जुड़े काम जैसे बुवाई, कटाई के साथ-साथ मत्स्य पालन सहित पशुपालन के कामों को अनुमति होगी. लेकिन यहां सभी प्रकार के परिवहन के साधन बंद होंगे.

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