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जानिए आपके शहर में कब से खुल रहे हैं मॉल, रेस्टोरेंट, स्कूल, सैलून, शॉपिंग मॉल्स… कहां मिलेगी छूट, कहां जारी रहेगी पाबंदी….

जानिए आपके शहर में कब से खुल रहे हैं मॉल, रेस्टोरेंट, स्कूल, सैलून, शॉपिंग मॉल्स… कहां मिलेगी छूट, कहां जारी रहेगी पाबंदी….
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By NPG News

नईदिल्ली 30 मई 2020। लॉकडाउन के बाद देश एक बार फिर से पटरी पर लौटने की तैयारी करने लगा है। इसी के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक-1 को लेकर दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है. कंटेनमेंट जोन के बाहर पूरी तरह से छूट रहेगी। ये गाइडलाइन्स 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी। नए दिशानिर्देशों में में कंटेनमेंट जोन में और सख्ती से लागू करने की बात कही गई है।

1 जून से 30 जून तक लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन के बाहर चीजों को फिर से शुरू किया जाएगा। अलग-अलग चरण में गतिविधि शुरू की जाएंगी। आइए जानते हैं सरकार की इस गाइडलाइन के अनुसार आपके शहर के मॉल और रेस्‍टोरेंट किस तारीख को खोले जाएंगे?

इसके मुताबिक, पहले चरण में सार्वजनिक स्थानों, पूजा स्थलों, होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल को 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी। सरकार इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करेगी।

दूसरे फेज में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान आदि, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद खोले जाएंगे। वहीं तीसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क आदि के लिए तिथियों का निर्धारण स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाएगा।

गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देश में कहा गया है कि एक से दूसरे राज्य में जाने को लेकर जारी पाबंदी को खत्म कर दिया गया है। वहीं राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जाने की इजाजत दी गई है. हालांकि इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। नए नियम के अनुसार अब कहीं आने जाने से पहले किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।

लॉकडाउन 5.0 में राज्य सरकारों को अधिक शक्ति दी गई है। अब राज्यों की सरकार तय करेंगी कि कैसे राज्यों में बसें और मेट्रो सेवाएं शुरू करनी है। नए दिशानिर्देश में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने प्रतिबंध हटा लिया है, लेकिन राज्य सरकार अपने स्तर पर पाबंदियां लगा सकती हैं।

कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन का पांचवां चरण लागू रहेगा। इन जोनों का निर्धारण जिला प्रशासन स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के आधार पर लेगा। कंटेनमेंट जोन में केवल बेहद जरूरी गतिविधियों की ही अनुमति होगी। मेडिकल इमरजेंसी सेवा और आवश्यक आपूर्ति को छोड़कर इन इलाकों में लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। यही नहीं कंटेनमेंट जोन में मरीजों की पहचान के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी होगी। सरकारी कर्मचारी घर-घर जाकर निगरानी का काम करेंगे और जरूरी कदम उठाएंगे।

गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा, केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। साथ ही आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच कर्फ्यू रहेगा और लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। गृह मंत्रालय ने प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश जारी किए हैं, जिसमें फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का अनिवार्य रूप से करना पालन शामिल है।

इन पर फैसला तीसरे चरण में
तीसरे चरण में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों, मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, बार आदि के खोलने पर फैसला लिया जाएगा।
गृह मंत्रालय स्थिति की समीक्षा के बाद इस संबंध में फैसला लेगा।

क्या पाबंदियां रहेंगी जारी
शादी और अंतिम संस्कार में पुराने नियम लागू रहेंगे।
65 साल से अधिक उम्र वाले लोग, गर्भवती महिलाएं, बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति और 10 साल से छोटे बच्चों को घर में रहने की सलाह।
30 जून तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। हालांकि इसका समय रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर दिया गया है।
सामाजिक आयोजनों पर पाबंदी जारी रहेगी।

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