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Jayanthi Natarajan Case: CBI ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंती नटराजन के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जानिए पूरा मामला

Jayanthi Natarajan Case: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने छह साल की जांच के बाद झारखंड में 2012 में एक स्टील प्लांट के लिए वन भूमि के डायवर्जन को लेकर पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में क्लोजर रिपोर्ट दायर की है।

Jayanthi Natarajan Case: CBI ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंती नटराजन के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जानिए पूरा मामला
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By Npg

Jayanthi Natarajan Case: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने छह साल की जांच के बाद झारखंड में 2012 में एक स्टील प्लांट के लिए वन भूमि के डायवर्जन को लेकर पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में क्लोजर रिपोर्ट दायर की है। सीबीआई सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने पिछले सप्ताह एक विशेष अदालत के समक्ष क्लोजर रिपोर्ट दायर की, जिसमें कहा गया कि उसे अभियोजन आगे बढ़ाने के लिए मामले में पर्याप्त सबूत नहीं मिले।

सीबीआई ने इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग लिमिटेड (ईसीएल) के तत्कालीन प्रबंध निदेशक नटराजन, उमंग केजरीवाल और कंपनी के खिलाफ तीन साल की लंबी प्रारंभिक जांच के बाद 7 सितंबर 2017 को मामला दर्ज किया था, जो 2014 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दर्ज किया गया था।

जांच एजेंसी ने पूछताछ के निष्कर्षों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें कथित तौर पर पता चला कि ईसीएल ने 2004 में झारखंड में स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि नटराजन ने मौजूदा खनन और पर्यावरण कानूनों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए 2012 में कंपनी को खनन की मंजूरी दी थी।

सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में कहा था, "तत्कालीन पर्यावरण और वन राज्य मंत्री नटराजन ने ईसीएल (इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग लिमिटेड) को गैर-वानिकी उपयोग के लिए 55.79 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन की मंजूरी दी थी, हालांकि इसे पहले राज्य मंत्री ने खारिज कर दिया था... अस्वीकृति के बाद परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ।“

सीबीआई ने कहा कि वन सलाहकार समिति ने इस आधार पर प्रस्ताव को खारिज करने से पहले दो बार विचार किया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र सिंहभूम हाथी रिजर्व के मुख्य क्षेत्र का हिस्सा था और वन्यजीव संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण था।

यह मामला 2012 में वन (संरक्षण अधिनियम) के कथित उल्लंघन में खनन कंपनी इलेक्ट्रोस्टील को झारखंड के सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में वन भूमि के डायवर्जन के लिए दी गई मंजूरी से संबंधित है।इस संबंध में डीजी (वन) की सलाह और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किए बिना मंजूरी दी गई थी।

सूत्रों ने कहा कि विशेष अदालत अब यह तय करेगी कि क्या क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए, जिसके परिणामस्वरूप पूर्व केंद्रीय मंत्री को क्लीन चिट दी गई है, या इसे खारिज कर दिया जाए और एजेंसी से आगे की जांच की मांग की जाए। भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार और घोटालों के लिए तत्कालीन यूपीए-2 सरकार पर निशाना साधते हुए 'जयंती टैक्स' को चुनावी मुद्दा बनाया था।

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