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IPS जीपी सिंह केस : राजद्रोह के मामले में ‘नो कोरेसिव एक्शन’ की मांग, सुनवाई पूरी…हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

IPS जीपी सिंह केस : राजद्रोह के मामले में ‘नो कोरेसिव एक्शन’ की मांग, सुनवाई पूरी…हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
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By NPG News

बिलासपुर, 20 जुलाई 2021। भ्रष्टाचार और राजद्रोह के दो अलग अलग मामलों में निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की ओर से दायर याचिका में आज अंतिम सुनवाई हुई। 11 बजे से रिकॉर्ड साढे चार बजे तक यह सुनवाई होती रही।
याचिकाओं को प्रस्तुत करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर भादुड़ी ने कोर्ट को बताया कि जिस प्रीतपाल सिंह की संपत्ति में जीपी सिंह का शेयर बताया जा रहा है उसका कोई ठोस आधार नहीं है। संपत्ति तब ख़रीदी गई जब जीपी सिंह स्कूल में पढ़ते थे।
राजद्रोह के मसले पर सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों के साथ हाईकोर्ट में दलील दी गई कि, राजद्रोह की धारा प्रभावी नहीं होती।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा-
“आय से अधिक संपत्ति में मेरे ख़िलाफ़ जाँच जारी रहे पर राज्य की यह एजेंसी ना करें। मेरे प्रकरण और इस ऐजेंसी की जाँच CBI करे।राजद्रोह के मामले में नो कोरेसिव एक्शन के रुप में राहत माँगी गई है।”
जस्टिस नरेंद्र व्यास की कोर्ट ने बहस सुनने के बाद याचिका पर निर्णय सुरक्षित कर लिया है।

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