Pakistan News: बुशरा बीबी से शादी को लेकर 'बुरे' फंसे इमरान, गैर-इस्लामिक निकाह करने पर कोर्ट ने भेजा समन
Pakistan News: इस्लामाबाद की स्थानीय अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बुशरा बीबी के साथ कथित तौर पर गैर इस्लामी विवाह से संबंधित एक मामले में 25 सितंबर को तलब किया है।
Pakistan News: इस्लामाबाद की स्थानीय अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बुशरा बीबी के साथ कथित तौर पर गैर इस्लामी विवाह से संबंधित एक मामले में 25 सितंबर को तलब किया है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, सिविल जज कुदरतुल्लाह ने अटक जेल के अधीक्षक को पूर्व पीएम को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के प्रमुख इमरान खान जेल में बंद हैं। उन्हें तोशाखाना मामले में आरोपी पाए जाने के बाद उन्हें जेल में डाला गया था।
इमरान खान को उनके लाहौर वाले आवास जमन पाक रेसिडेंस से पांच अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। मौजूदा समय में इमरान खान पर अपनी तीसरी पत्नी बुशरा बीबी से इद्दत के दौरान निकाह करने का आरोप है। इद्दत एक इस्लामिक शब्दावली है, जिसमें अपने पति से तलाक लेने या उसकी मृत्यु के बाद दूसरी शादी करने से पहले महिला के इंतजार करने की एक निर्दिष्ट समय-सीमा होती है।
इमरान खान ने जुलाई में अपने और अपनी पत्नी के खिलाफ दायर की गई अदालत की एक याचिका को चुनौती दी थी।इस याचिका में बताया गया था कि इमरान ने तीसरी शादी अपनी पत्नी के इद्दत के दौरान की थी। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार 18 जुलाई को इस्लामाबाद के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह ने नौ पन्नों का फैसला जारी किया था, जिसमें इमरान खान की अवैध निकाह की याचिका को स्वीकार्य की थी। जज ने भी इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को अदालत में पेश होने के लिए कहा है।
अपनी याचिका में पूर्व पीएम इमरान खान ने बताया कि यह पाकिस्तान दंड संहिता (PPC) की धारा 496 के अंतर्गत अपराध नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह से मुकदमें को जारी रखना कानून का दुरुपयोग करना है।