नई दिल्ली, 17 नवंबर। दिल्ली आबकारी आयुक्त ने एक आदेश जारी कर आगामी छठ पूजा उत्सव के मद्देनजर रविवार (19 नवंबर) को राजधानी शहर में 'ड्राई डे' घोषित किया है।
दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम, 2010 के नियम 52 के प्रावधानों के अनुसरण में, यह आदेश दिया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सभी एल-1, एल1एफ, एल-2, एल-3, एल-4, एल-5, एल-6, एल-6एफजी, एल-6एफई, एल-8, एल-9, एल-10, एल-11, एल-14, एल-18, एल-23, एल-23एफ, एल-25, एल-26, एल-31, एल-32 , एल-33, एल-34 और एल-35 लाइसेंसधारियों और दिल्ली में स्थित अफीम की दुकानों द्वारा "ड्राई डे" के रूप में मनाया जाएगा।
आदेश में आगे कहा गया, "उपरोक्त सूची में किए गए किसी भी बदलाव के कारण लाइसेंसधारी किसी भी मुआवजे के हकदार नहीं होंगे।"
इसमें कहा गया है, "सभी लाइसेंसधारी इस आदेश को अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर के किसी विशिष्ट स्थान पर प्रदर्शित करेंगे।"
इसमें कहा गया है, "ड्राई डे पर लाइसेंसधारी के व्यावसायिक परिसर को बंद रखा जाएगा।"