Ban On Burqa: बुर्का पहनने पर लगा प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर लगेगा 92 हजार का जुर्माना
Ban On Burqa: स्विट्जरलैंड (Switzerland) की संसद (Parliament approved) ने नए कानून (New law) को मंजूरी प्रदान करते हुए देश में बुर्का पहनने और चेहरा ढकने पर बैन (burqa Wearing and covering face Ban) लगा दिया है.
Ban On Burqa: स्विट्जरलैंड (Switzerland) की संसद (Parliament approved) ने नए कानून (New law) को मंजूरी प्रदान करते हुए देश में बुर्का पहनने और चेहरा ढकने पर बैन (burqa Wearing and covering face Ban) लगा दिया है. बुधवार को स्विट्जरलैंड की संसद के निचले सदन ने बुर्के को प्रतिबंधित करने के पक्ष में वोटिंग की. यह बिल मुस्लिम महिलाओं के बुर्का पहनने और चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध के लिए लाया गया था. इस बिल के पक्ष में 151 वोट पड़े, वहीं बिल के विरोध में 29 वोट ही पड़े थे. सीनेट ने इसे अपनी मंजूरी दे दी।
स्विट्जरलैंड की संसद ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाले जिस नए कानून को मंजूरी दी है उसके तहत अब नए कानून के तहत उल्लंघन करने पर 1 हजार स्विस फ्रैंक (लगभग 92 हजार रुपये) तक जुर्माने का प्रावधान (Provision of fine) किया गया है. इस कानून को हायर संसद की ओर से पहले ही मंजूर कर लिया गया था, लेकिन अब इसे संघीय तौर पर मंजूरी दे दी गई है. इस कानून का पब्लिक प्लेस और निजी ऑफिसेज में पालन करना जरूरी है।
इस कानून के बाद अब लोगों के पूजा स्थलों जैसे कुछ स्थानों को छोड़ कर सार्वजनिक स्थानों और निजी इमारतों में भी नाक, मुंह और आंखों को बुर्के से नहीं ढका जा सकेगा. साल 2021 में स्विस मतदाताओं ने देश में कुछ मुस्लिम महिलाओं के पहने जाने वाले नकाब और बुर्के के बैन वाले प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी थी. इसके बाद बिल के प्रस्ताव के विरोध में प्रदर्शन होने लगे थे. कई महिला संगठनों ने भी इस बिल का विरोध किया था. कई नारीवादी संगठनों ने बुर्के को बैन करने वाले प्रस्ताव के विरोध में यह तर्क दिया था कि ये प्रस्ताव बेकार, नस्लवादी और लिंगवादी है।
गौरतलब है कि स्विस संसद के निचले सदन में बुधवार को वोटिंग की गई थी, जिसमें मुस्लिम महिलाओं के बुर्के और चेहरा ढकने पर बैन लगाने की मांग की गई थी. इस कानून को उच्च सदन में पहले ही पारित किया जा चुका है. इस कानून को दक्षिणपंथी लोकलुभावन स्विस पीपुल्स पार्टी द्वारा लाया गया था. जिसके खिलाफ मध्यमार्गियों और ग्रीन्स द्वारा आपत्ति जताई गई थी. लेकिन इसे 151 वोट के समर्थन के साथ पारित कर दिया गया।