ऊर्जा विभाग द्वारा सभी शासकीय, अशासकीय एवं निजी संस्थानों द्वारा बिजली के उपयोग के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि सभी शासकीय, अशासकीय और निजी संस्थाओं से संबंधित बिजली की व्यवस्था सामान्य रूप में संचालित रहेगी।

इसी प्रकार सभी अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, पुलिस स्टेशन, दवाई दुकान, आपातकालीन सेवाएं, शासकीय कार्यालय की बिजली सेवा सामान्य रूप में चालू रखी जाएंगी।

सभी नगर निगम, नगरीय निकाय एवं पंचायतों द्वारा हाई मास्ट को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार की सड़क बत्ती, जल आपूर्ति एवं समस्त सार्वजनिक एवं अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित बिजली आपूर्ति सामान्य रूप से चालू रखने के निर्देश दिए गए हैं।

इसी प्रकार इन निर्देशों में कहा गया है कि सामुदायिक भवन, वृद्धा आश्रम, अनाथ आश्रम, पार्क, डाटा सेंटर, कॉल सेंटर , विश्राम गृह और सार्वजनिक उपयोग के स्थलों पर बिजली सामान्य रूप से संचालित रखी जाए ।

ऊर्जा विभाग ने भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा 4 अप्रैल को लिए गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संदर्भ में राज्य शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विशेष सचिवों को यह आदेश जारी करते हुए इनका पालन सुनिश्चित करने के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को तत्काल निर्देशित करने को कहा है।