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2.5 लाख से अधिक सालाना कमाई पर बदल गया इनकम टैक्स का नियम, नहीं दी ये 2 जानकारी तो कंपनी काट सकती है आपकी सैलरी… जान लें इनकम टैक्स का ये नया नियम…

2.5 लाख से अधिक सालाना कमाई पर बदल गया इनकम टैक्स का नियम, नहीं दी ये 2 जानकारी तो कंपनी काट सकती है आपकी सैलरी… जान लें इनकम टैक्स का ये नया नियम…
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By NPG News

नई दिल्ली 24 जनवरी 2020. अगर आप भी सालाना 2.5 लाख रुपये व उससे अधिक की कमाई करते हैं और आपने नियोक्ता (Employer) को पैन और आधार नंबर (Pan and Aadhaar Details) उपलब्ध नहीं कराया है तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है. दरअसल, इनकम टैक्स विभाग (Departement of Tax) के एक नए नियम के मुताबिक, अगर कोई कर्मचारी अपने नियोक्ता को पैन और आधार नंबर नहीं उपलब्ध कराता है तो उनकी सैलरी से 20 फीसदी TDS (Tax deducted at source) काट लिया जाएगा.

बीते 16 जनवरी से लागू सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्‍ट टैक्‍स यानी CBDT के नए नियम उन सभी लोगों पर लागू होंगे जिनकी सालाना कमाई 2.5 लाख रुपये से अधिक है.CBDT के सर्कुलर में कहा गया है, ”कोई कर्मचारी अपने नियोक्‍ता या कंपनी को टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेज (TDS) डिडक्शन के लिए पैन-आधार डिटेल्स नहीं देता है तो उसे अपनी आय का 20 फीसदी टैक्स में देना पड़ सकता है.”

इनकम टैक्‍स एक्‍ट की धारा 206AA के तहत इसे अनिवार्य किया गया है. हालांकि, 20 फीसदी दर से टीडीएस काटा गया तो 4 फीसदी स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की कटौती करने की जरूरत नहीं होगी. वहीं अगर आपकी सालाना कमाई 2.5 लाख रुपये से कम है तो कोई टैक्‍स नहीं लगेगा.

अगर किसी व्यक्ति को कोई आय होती है तो उस आय से टैक्स काटकर बाकी रकम दी जाये तो टैक्स के रूप में काटी गई रकम को टीडीएस कहते हैं. इनकम टैक्स से टीडीएस ज्यादा होने पर रिफंड क्लेम किया जाता है और कम होने पर एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करना होता है.

CBDT ने इसके लिए 86 पन्नों का सर्कुलर भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कर्मचारियों को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 206-AA का के तहत अपने नियोक्ता को पैन और आधार नंबर देना अनिवार्य है. सकुर्लर में यह भी कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी ये दोनों जानकारी नहीं देता है तो नियोक्ता उनकी सालाना सैलरी से या तो टैक्स दर पर कटौती कर सकते हैं या 20 फीसदी की कटौती कर सकते हैं.

कैसे किया जाएगा कैलकुलेशन
अगर आपकी इनकम सालाना 2.5 लाख रुपये से कम है तो आपकी सैलरी से कोई भी टैक्स कटौती नहीं की जाएगी. सभी तरह की कटौती के बाद अगर आपकी सैलरी पर 20 फीसदी टैक्स बनता है तो 20 फीसदी का टीडीएस अप्लाई होगा. इसी प्रकार अगर आपकी सैलरी पर 30 फीसदी टैक्स बनता है तो नियोक्ता औसत टैक्स की कटौती करेगा. यह औसत टैक्स आपके कुल टैक्स लायबिलिटी से कुल सालाना इनकम को भाग देकर निकाला जाएगा. हालांकि, अगर कर्मचा​रियों को अधिक टैक्स देना पड़ता है तो उन्हें 4 फीसदी की एजुकेशन और हेल्थ सेस से राहत दी जा सकती है.

क्या है नियम?
सीबीडीटी ने कहा कि पैन और आधार कार्ड नहीं होने से क्रेडिट जारी करने में परेशानी हो रही है. ऐसे में टैक्स कटौती करने वाले को सलाह दी जाती है कि वो टीडीएस स्टेटमेंट में आधार और पैन की जानकारी दें.

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