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पायलट को फौरी राहत : राजस्थान के बागियों की किस्मत पर फैसला 24 जुलाई को सुनाएगा हाईकोर्ट……तब तक स्पीकर नहीं कर सकते हैं कार्रवाई

पायलट को फौरी राहत : राजस्थान के बागियों की किस्मत पर फैसला 24 जुलाई को सुनाएगा हाईकोर्ट……तब तक स्पीकर नहीं कर सकते हैं कार्रवाई
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By NPG News

जयपुर 21 जुलाई 2020। राजस्थान के पूर्व उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट और 18 अन्य विधायकों की याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट 24 जुलाई को फैसला सुनाएगा. हालांकि तब तक पायलट गुट को थोड़ी राहत जरूर मिली है. विधानसभा अध्यक्ष के वकील ने बताया, ”राजस्थान उच्च न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष से अयोग्यता नोटिस पर कार्रवाई शुक्रवार तक के लिये टालने का अनुरोध किया।

सचिन पायलट गुट की ओर से विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की गई थी. शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई शुरू हुई थी, अब मंगलवार तक सभी पक्षों ने अपनी दलीलें रखीं. राजस्थान हाईकोर्ट में मंगलवार दोपहर 12 बजे सुनवाई पूरी हुई।

इधर फैसले से अलग सीएम गहलोत ने मंत्रिमंडल की दोबारा बैठक बुलाई है. इससे पहले उन्होंने जयपुर के एक होटल में अपने खेमे के विधायकों के साथ बैठक की. संभावना जताई जा रही है बैठक में विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव पारित हो सकता है. वैसे 14 और 21 दिन के नोटिस पर बुलाई जाती है विधानसभा लेकिन विषम परिस्थितियों में सरकार को विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाने का अधिकार है.

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