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LPG सिलेंडर जल्दी खत्म हुआ तो डिस्ट्रीब्यूटर पर लगेगा जुर्माना, यहां करनी होगी शिकायत…. केंद्र सरकार ने गैस उपभोक्ताओं को दिया ये बड़ा अधिकार

By NPG News

रायपुर 16 अगस्त 2020। एलपीजी सिलेंडर को लेकर शिकायतें आम है। कई दफा गैस होने या जल्दी खत्म होने की भी शिकायतें सामने आयी है। लेकिन अभी तक इस मामले में कहीं शिकायत का कोई विशेष प्रावधान नहीं था। गैंस एजेंसी या डिलेवरी ब्वाय से शिकायत का भी कोई हल नहीं होता था, लेकिन अब इस मामले में सख्त कार्रवाई का प्रावधान हो गया है। अब आप सीधे कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर सकेंगे।

केंद्र सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इसका प्रावधान कर दिया है।अगर कोई भी गैस डिस्ट्रीब्यूटर कंज्यूमर के अधिकार का गलत फायदा उठाता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी. नए नियमों के अनुसार यदि उपभोक्ता को कम एलपीजी मिलती है तो यह गंभीर अपराध है। किसी डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ लगातार शिकायत मिलने पर उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।

वजन कर नहीं देते सिलेंडर

उपभोक्ता को LPG Cylinder की डिलीवरी लेते समय उसका वजन चेक करके लेना चाहिए, लेकिन डिलीवरी मैन अपने साथ वजन तोलने की मशीन साथ में नहीं रखते हैं। यदि किसी उपभोक्ता ने बिना वजन के सिलेंडर लेने से इंकार किया तो ही वे उसे तोल कर देते हैं। इसके चलते रोज हजारों-लाखों उपभोक्ताओं के घर गैस सिलेंडर बिना वजन किए ही पहुंच जाता है, जिसकी वजह से बेईमानी की आशंका बढ़ जाती है।

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