ITR अगर 31 दिसंबर तक नहीं भरा तो डबल पेनाल्टी देनी होगी….. आपके पास बस दो दिन का है मौका… इन दस्तावेजों को रखें तैयार
नयी दिल्ली 29 दिसंबर 2020। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31, दिसंबर 2020 है। ऐसे में चार दिनों के भीतर आपके पास रिटर्न फाइल करने का मौका है। आप ई-फाइलिंग के जरिए अपना रिटर्न भर सकते हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की डेडलाइन मिस करने पर दोगुनी पेनाल्टी भरनी पड़ सकती है। पिछले साल आईटीआर डेडलाइन (ITR Deadline) मिस करने के कुछ महीनों तक के लिए यह पेनाल्टी 5,000 रुपये था, लेकिन, इस बार यह 10,000 रुपये होगा।
हालांकि, देर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की यह पेनाल्टी तभी लागू होगी, जब नेट इनकम (जरूरी छूट और डिडक्शन लागू करने के बाद) 5 लाख रुपये से अधिक होती है। अगर किसी टैक्सपेयर के लिए वित्तीय वर्ष में नेट इनकम 5 लाख रुपये से कम होता है तो उन्हें 1,000 रुपये तक की पेनाल्टी देनी होगी।
अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय अपने पास ये दस्तावेज़ ज़रूर रखें – PAN नंबर, फॉर्म 16, बैंक खातों पर मिला संबंधित वित्तवर्ष का कुल ब्याज, टीडीएस (TDS) संबंधी जानकारी और सभी तरह के बचत व निवेश संबंधी सबूत. होम लोन और इंश्योरेंस संबंधी दस्तावेज़ भी पास रखें. इसके अलावा आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट से फॉर्म 26AS भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपकी ओर से अब तक विभिन्न स्रोतों से की गई TDS कटौती का विवरण पेश करता है. अपना टैक्स रिटर्न वैलिडेट करने के लिए इस फॉर्म का सहारा लिया जा सकता है.