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IAS को जमानत नहीं : गोल्ड स्मगलिंग केस में आईएएस को नहीं मिली जमानत… 28 अक्टूबर को किया गया था गिरफ्तार … ये था पूरा मामला

IAS को जमानत नहीं : गोल्ड स्मगलिंग केस में आईएएस को नहीं मिली जमानत… 28 अक्टूबर को किया गया था गिरफ्तार … ये था पूरा मामला
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By NPG News

तिरूवंतपुरम 17 नवंबर 2020। गोल्ड तस्करी मामले में IAS एम शिवशंकर की मुश्किलें बढ़ गयी है। विशेष अदालत ने आईएएस अफसर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। ईडी के धन शोधन आरोपों में घिरे आईएएस शिवशंकर के याचिका पर 12 नवंबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आईएएस अफसर को 28 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें कोर्ट ने 26 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। यह मामला तब सामने आया था जब पांच जुलाई को तिरुवनंतपुरम हवाईअड्डे पर यूएई महावाणिज्य दूतावास के एक राजनयिक कार्गो से 15 करोड़ रुपये मूल्य का सोना जब्त किया गया था।

शिवशंकर ने सोमवार को यहां की अदालत में कहा था कि उन्हें आरोपी की तरह पेश किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने ईडी की पसंद के कुछ राजनीतिक व्यक्तियों का नाम लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने ईडी के उस दावे को भी ‘‘निराधार’’ और ‘‘गढ़ा हुआ’’ करार दिया था कि उन्होंने 15 अक्टूबर को एजेंसी को दिये अपने बयान में स्वीकार किया था कि उन्होंने सीमा शुल्क विभाग के एक बड़े अधिकारी से बात की थी और स्वप्ना सुरेश की इच्छा के मुताबिक तिरुवनंतपुरम में यूएई के महावाणिज्य दूतावास के पते वाले कार्गों को मंजूरी देने का अनुरोध किया था।

सोना तस्करी मामले में स्वप्ना सुरेश मुख्य आरोपी है। मामले में धन कहां से आया और कहां गया इसकी जांच कर रहे ईडी ने पूर्व में आरोप लगाया था कि सुरेश ने एक बयान में दावा किया था कि शिवशंकर और मुख्यमंत्री कार्यालय में उनकी टीम को राजनयिक रास्ते से सोने की तस्करी की पूरी जानकारी थी।

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