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पापुनि के Ex महाप्रबंधक अशोक चतुर्वेदी के ख़िलाफ़ FIR पर हाईकोर्ट का आदेश “ हाइकोर्ट की अनुमति बग़ैर चालान पेश नहीं किया जाए”

पापुनि के Ex महाप्रबंधक अशोक चतुर्वेदी के ख़िलाफ़ FIR पर हाईकोर्ट का आदेश “ हाइकोर्ट की अनुमति बग़ैर चालान पेश नहीं किया जाए”
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By NPG News

बिलासपुर,13 अप्रैल 2021। पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व महाप्रबंधक और पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में संयुक्त संचालक अशोक चतुर्वेदी के ख़िलाफ़ Eow द्वारा दर्ज दो FIR के चालान पेश होने पर हाईकोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है –
“मामले में बग़ैर न्यायालय की अनुमति के चालान पेश ना किया जाए”
दरअसल अशोक चतुर्वेदी की ओर से हाईकोर्ट में आवेदन देकर कहा गया था कि, FIR क्रमांक 16/2020 और 19/2020 को रिट के माध्यम से चुनौती दी गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता को राहत दी गई थी, इस बीच याचिकाकर्ता को यह ज्ञात हुआ है कि राज्य अन्वेषण ब्यूरो इन मामलों में चार्जशीट पेश कर सकती है, यदि ऐसा हुआ तो न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता को पुन: चुनौती देनी पड़ेगी और न्यायालय के मामले में संख्या में वृद्धि होगी।
जस्टिस संजय के अग्रवाल ने इस याचिका की सुनवाई की। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा और चंद्रेश श्रीवास्तव ने आवेदन पर आपत्ति की। जबकि याचिकाकर्ता की ओर से किशोर श्रीवास्तव, आशुतोष पांडेय शशांक ठाकुर ए व्ही श्रीधर और हिमांशु सिन्हा ने पैरवी की।

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