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हाईकोर्ट का ब्रेक : औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष पद के लिए सरकार के संशोधित नियम पर हाईकोर्ट का स्टे, नियुक्ति को भी स्टे 

हाईकोर्ट का ब्रेक : औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष पद के लिए सरकार के संशोधित नियम पर हाईकोर्ट का स्टे, नियुक्ति को भी स्टे 
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By NPG News

बिलासपुर,26 अगस्त 2021।औद्योगिक न्यायालय में अध्यक्ष पद के लिए राज्य सरकार के संशोधित नियम को हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया है। 20 जुलाई 2021 को गजट नेटिफिकेशन के ज़रिए संशोधन कर दिया था जिसके तहत औद्योगिक न्यायालय में अध्यक्ष पद के लिए हाईकोर्ट से परामर्श की आवश्यकता नहीं रह गई थी।

कार्यकारी चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस रजनी दुबे की संयुक्त बेंच ने इस मसले पर पेश याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के इस संशोधन को रोक दिया है, उच्च न्यायालय ने संशोधन के साथ साथ नियुक्ति को भी रोक दिया है।

विदित हो कि छत्तीसगढ़ श्रम और न्यायिक सेवा नियम में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने रायपुर औद्योगिक न्यायालय में अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी थी।

हाईकोर्ट ने आदेश में राज्य सरकार के फ़ैसले पर स्थगन लगाते हुए संविधानिक व्यवस्थाओं का ज़िक्र किया है।

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