
बिलासपुर,27 जनवरी 2020। हाईकोर्ट ने पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक अशोक चतुर्वेदी के ख़िलाफ़ EOW को एक और मामले में किसी भी कार्यवाही पर रोक लगाए जाने के निर्देश दिए हैं।
पापुनि के GM अशोक चतुर्वेदी के ख़िलाफ़ दो मामलों में कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने पहले ही रोक लगा रखी है। अब अशोक चतुर्वेदी के ख़िलाफ़ EOW के प्राथमिक जाँच क्रमांक 54/2019 पर भी कार्यवाही से रोक लगा दी है।
जस्टिस संजय के अग्रवाल की एकल पीठ में हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया
“राज्य शासन ने पहले कार्यवाही करते हुए बाद में अनुमोदन लिया है, जो कि विधि विपरीत है।
जस्टिस संजय के अग्रवाल की कोर्ट ने बहस के बाद फ़ैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसे अब से कुछ देर पहले सार्वजनिक किया गया है।
याचिकाकर्ता अशोक चतुर्वेदी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष पांडेय और भास्कर पयासी,और ए श्रीधर ने दलीलें रखीं।
हाईकोर्ट ने 29 जनवरी की तारीख राज्य सरकार से जवाब के लिए नियत की है।
