बिलासपुर,17 दिसंबर 2020। पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व महाप्रबंधक अशोक चतुर्वेदी के खिलाफ बीते 26 नवंबर को आदेशित विभागीय जाँच पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यह विभागीय जाँच स्कुल शिक्षा विभाग की ओर से शुरु की गई थी।
पापुनि के पूर्व GM और मौजुदा समय में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में संयुक्त संचालक अशोक चतुर्वेदी के खिलाफ जारी इस विभागीय जाँच को अधिवक्ता आशुतोष पांडेय, ए व्ही श्रीधर शशांक ठाकुर और हिमांशु सिन्हा ने चुनौती दी। याचिका में इस जाँच को क़ानूनी प्रावधानों के आधार पर प्रश्नांकित किया गया था। प्रकरण में अतिरिक्त महाधिवक्ता अमृतो दास और पापुनि की ओर से आशीष श्रीवास्तव ने तर्क दिए।
जस्टिस पी सैमकोशी ने इस याचिका की सुनवाई करते हुए अंतरिम स्थगन आदेश देते हुए शासन और पाठ्य पुस्तक निगम को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी।
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