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बिलासपुर,22 अक्टूबर 2020। बिलासपुर हाईकोर्ट ने 16 जून 1993 के बाद नियुक्त शिक्षकों को बीएड करने के उपरांत मिली दो वेतनवृद्धि की सरकार द्वारा वसूली पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने यह आदेश याचिकाकर्ता पांच शिक्षकों के संदर्भ में दिया है और यह आदेश सिर्फ उनके मामलों पर ही लागू होगा।
न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने इस मसले पर प्रभावित शिक्षकों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस मसले पर जवाब देने को कहा है।याचिका में तर्क दिया गया है कि,न्यायालयीन आदेश और राज्य सरकार के परिपत्र के आधार पर उन्हे वेतनवृद्धि दी गई है।वह परिपत्र आज भी प्रभावी है और राज्य सरकार ने अपात्र घोषित करते हुए रिकवरी के जो आदेश दिए हैं उसमें कोई सुनवाई का अवसर नही दिया गया है।
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