Begin typing your search above and press return to search.

हाईकोर्ट का आदेश – “नगर निगम क्षेत्र में शोर करने वाले औद्योगिक गतिविधियाँ नही चल सकती.. पूरे राज्य के नगरीय निकाय क्षेत्र में यह नियम लागू किया जाता है”

हाईकोर्ट का आदेश – “नगर निगम क्षेत्र में शोर करने वाले औद्योगिक गतिविधियाँ नही चल सकती.. पूरे राज्य के नगरीय निकाय क्षेत्र में यह नियम लागू किया जाता है”
X
By NPG News

बिलासपुर,28 जनवरी 2021। नगरीय निकाय क्षेत्र में फेब्रिकेशन उद्योग पर शोर की वजह से रोक लगाने के मसले पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि उच्च डेसिबल शोर असुविधा पैदा करता है,नगरीय निकाय क्षेत्र सीमा जहाँ आवासीय क्षेत्र मौजुद है वहाँ ऐसी गतिविधियों को नही किया जा सकता।
मामला राजधानी के डंगनिया इलाक़े का है जहाँ शांति विहार में मेसर्स नवीन एंड ब्रदर्स के नाम से फेब्रिकेशन की दुकान संचालित थी। रहवासियों ने शोर की शिकायत की थी जिसके बाद निगम ने उसे बंद करा दिया था। इस कार्यवाही से असंतुष्ट होकर याचिका दायर की गई थी।
जस्टिस गौतम भादुड़ी ने याचिका की सुनवाई करते हुए निगम की कार्यवाही को सही माना और आदेश दिया
“राज्य सरकार इस मसले पर 27 मार्च 2019 को विस्तृत निर्देश जारी कर चुकी है, निगम को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि, निगम क्षेत्र जहाँ आवासीय क्षेत्र मौजुद है वहाँ ऐसी गतिविधियों को नही किया जाना है.उच्च डेसिबल शोर असुविधा पैदा कर सकता है, इसलिए राज्य द्वारा जारी निर्देश का पालन पूरे राज्य में समान रुप से किया जाएगा”
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को दुकान अन्यत्र संचालित करने के लिए दो महिने का समय प्रदान किया है लेकिन इस शर्त के साथ कि, वह इस अवधि में उक्त क्षेत्र में दुकान संचालित नही करेगा।

Next Story