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सरकारी भर्ती में 27 फीसदी OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक बरक़रार, अगली सुनवाई 18 अगस्त को…. पढ़े पूरी खबर

सरकारी भर्ती में 27 फीसदी OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक बरक़रार, अगली सुनवाई 18 अगस्त को…. पढ़े पूरी खबर
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By NPG News

भोपाल 21 जुलाई 2020। मध्य प्रदेश में बढ़े हुए ओबीसी आरक्षक पर लगी रोक को हटाने से आज हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान इनकार कर दिया। आगामी आदेश तक सरकारी नौकरियों में 14 प्रतिशत आरक्षण ही दिया जाएगा। बढ़े हुए 27 प्रतिशत के आरक्षण पर अभी रोक रहेगी।

हाईकोर्ट ने साफ किया है कि आगामी आदेश तक प्रदेश में, ओबीसी वर्ग को पहले की तरह सिर्फ 14 फीसदी आरक्षण ही दिया जा सकेगा। हाईकोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 18 अगस्त की तारीख तय की है जिस दिन मामले पर फायनल हियरिंग की जाएगी।

दरअसल जबलपुर हाईकोर्ट ने 19 मार्च 2019 को कमलनाथ सरकार के ओबीसी का आरक्षण बढ़ाकर 27 फीसदी करने के फैसले पर रोक लगाई थी। इसके बाद सरकार इसकी लगातार पैरवी करती रही। हाईकोर्ट ने सुनवाई में साफ किया कि अगले आदेश तक प्रदेश में ओबीसी वर्ग को पहले की तरह सिर्फ 14 फीसदी आरक्षण दिया जा सकेगा।

जबलपुर हाईकोर्ट में दायर 11 जनहित याचिकाओं में बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण को चुनौती दी गई है। याचिकाओं में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी तय की है लेकिन मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी करने पर आरक्षण बढ़कर 63 फीसदी हो गया है। इसी के साथ सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने की भी चर्चा की जा रही है।

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