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PM Suraksha Bima Yojana 2024: साल में दें केवल 20 रुपए और पाएं 2 लाख रुपए का इन्श्योरेंस, जानें पीएम सुरक्षा बीमा योजना की खास बातें

अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आज के समय में जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या हो जाए। दुर्घटना की स्थिति में इलाज का खर्च निकालना लोगों के लिए बेहद मुश्किल होता है, ऐसे में आप केंद्र सरकार की पीएम सुरक्षा बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें केवल 20 रुपए सालाना के प्रीमियम पर आपको 2 लाख रुपए तक का मेडिकल इन्शेयोरेंस मिलता है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में पूरी जानकारी...

PM Suraksha Bima Yojana 2024: साल में दें केवल 20 रुपए और पाएं 2 लाख रुपए का इन्श्योरेंस, जानें पीएम सुरक्षा बीमा योजना की खास बातें
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By Pragya Prasad

रायपुर, एनपीजी डेस्क। अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आज के समय में जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या हो जाए। ये बात एक हद तक सही भी है। अगर केवल सड़क दुर्घटनाओं की ही बात करें, तो लाखों लोग हर साल सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं। कुल मिलाकर अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो जान बचना मुश्किल है, ऐसे में महंगाई के इस दौर में मेडिकल इन्श्योरेंस बेहद जरूरी है।

हालांकि आज भी भारत में अधिकांश आबादी आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है। उनके लिए महंगी मेडिकल पॉलिसी लेना मुश्किल है। ऐसे में केंद्र सरकार की पीएम सुरक्षा बीमा योजना केवल 20 रुपए सालाना के प्रीमियम पर आपको 2 लाख रुपए तक का मेडिकल इन्श्योरेंस (Accidental Insurance Policy) देती है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में पूरी जानकारी...


मौत या पूर्ण दिव्यांगता पर 2 लाख और आंशिक दिव्यांगता पर 1 लाख रुपये की बीमा राशि

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana) भारत सरकार की दुर्घटना बीमा पॉलिसी है। इस पॉलिसी के तहत दुर्घटना में मौत या दिव्यांग होने पर बीमा के राशि के लिए क्लेम किया जा सकता है। मौत या दिव्यांगता पर 2 लाख रुपये और आंशिक तौर पर दिव्यांग होने पर 1 लाख रुपये की बीमा राशि दी जाती है। यह बीमा एक साल के लिए होता है और इसे हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है।

8 मई 2015 को पीएम सुरक्षा बीमा योजना की हुई थी शुरुआत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8 मई 2015 को पीएम सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में 18 साल से लेकर 70 साल तक के व्यक्ति का बीमा किया जा सकता है। 70 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति का बीमा कवर नहीं किया जाता है।


योजना- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

  • शुरुआत- 8 मई 2015
  • किसकी योजना- केंद्र सरकार
  • किसने शुरू की- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
  • लाभार्थी- भारतीय नागरिक
  • योजना का उद्देश्य- गरीब परिवारों को बीमा कवर देना
  • लाभार्थी की उम्र- 18 से 70 वर्ष
  • बीमा कवर- 1 लाख रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक
  • प्रीमियम राशि- 20 रुपए सालाना
  • कवरेज नियम- एक्सीडेंटल कवरेज (पूर्ण 2 लाख/आंशिक 1 लाख )
  • आयु सीमा- न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 70 साल।
  • कवरेज अवधि- जब तक आप सुचारू रूप से जारी रख सकें
  • आधिकारिक साइट- https://www.jansuraksha.gov.in

सालाना केवल 20 रुपए प्रीमियम

योजना में बहुत कम प्रीमियम यानी 20 रुपए सालाना का भुगतान करके लाभार्थी बना जा सकता है। बीमाकर्ता के साथ हादसा/दुर्घटना होने की स्थिति में योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता मिलती है। लाभार्थी के दुर्घटना में घायल होने, दिव्यांग होने या मृत्यु होने पर भी बीमा कवर शामिल है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ केवल तभी लिया जा सकता है, जब आपके पास एक एक्टिव बैंक खाता हो, क्योंकि इसमें से हर साल एक निश्चित राशि तय समय पर प्रीमियम के रूप में काट ली जाती है।


अगर किसी उपभोक्ता का एक या अधिक बचत खाता है, तब वे किसी एक बचत खाते के जरिए योजना से जुड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का हिस्सा बनने के लिए धारक को सबसे पहले अपने आधार कार्ड को बैंक से जोड़ना होगा। इसके बाद हर साल 1 जून से पहले एक फॉर्म भरकर बैंक में देना होगा। इस प्रोसेस के बाद धारक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उठा सकता है। जिस वक्त ये योजना शुरू हुई थी, उस वक्त सालाना प्रीमियम राशि केवल 12 रुपए थी, लेकिन बाद में इसे 20 रुपए सालाना कर दिया गया। ये राशि खाते से बैंक द्वारा सीधे ही काट ली जाएगी।

योजना से 2 तरीकों से आप जुड़े रह सकते हैं-

  • पहला ऑप्शन है कि आप हर साल 1 जून से पहले फॉर्म भरें।
  • फॉर्म जमा करने के बाद बैंक प्रीमियम राशि खाते से काट लेगी।
  • दूसरा आप्शन है- 2 से 4 वर्ष का लंबे समय का कवरेज। अगर धारक इसे चुनता है, तो प्रीमियम राशि हर साल खुद ब खुद बैंक द्वारा खाते से काट ली जाएगी।
  • सालाना बीमा राशि हर साल 31 मई से पहले भरना होगा।

अगर प्रीमियम की राशि वक्त पर अदा नहीं की जाए, तब बैंक या बीमा कंपनी पॉलिसी टर्मिनेट कर सकती है। अगर किसी धारक के 2 बचत खाते हैं और वह दोनों से सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ा हुआ है यानि दोनों खातों से प्रीमियम की राशि जमा की गई है, तब बीमा राशि को एक अकाउंट पर ही जारी रखा जाएगा, लेकिन दूसरे खाते द्वारा दी गई प्रीमियम की राशि रोक ली जाएगी।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पर टैक्स छूट

अभी यह योजना 80 C के तहत टैक्स फ्री है। अगर बीमा पॉलिसी के तहत 1 लाख रुपये दिए जा रहे हैं, लेकिन फॉर्म 15G या फॉर्म 15H जमा नहीं किया गया है, तब कुल आय से 2% TDS काट लिया जाएगा। आत्महत्या से संबंधित मौतों को योजना से बाहर रखा गया है। साथ ही आंशिक विकलांगता जो कंप्लीट लॉस का कारण नहीं बनती है, यानी टेंप्रेरली डिसएबिलिटी को भी इस बीमा कवर से बाहर रखा गया है।

पीएम सुरक्षा बीमा योजना का लाभ लेने के लिए देश का कोई भी पात्र नागरिक इससे जुड़े बैंकों या बीमा कंपनियों के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकता है। कई बैंक इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन पॉलिसी लेने की सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से दिए गए टोल-फ्री नंबरों पर एक टेक्स्ट संदेश भेजकर भी इसमें रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्लेम करने की प्रोसेस

पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाभ का दावा करने के लिए बीमाधारक या नामांकित व्यक्ति को दुर्घटना के तुरंत बाद बैंक को जानकारी देनी होगी। क्लेम फॉर्म, FIR और मृत्यु या दिव्यांगता प्रमाण पत्र सहित सभी जरूरी दस्तावेज 30 दिनों के भीतर जमा किए होने चाहिए। इसके बाद बैंक मामले को वेरिफिकेशन और अगले प्रोसेस के लिए बीमा कंपनी को भेजता है। 30 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी होती है।

पीएम सुरक्षा बीमा योजना की पात्रता और जरूरी दस्तावेज

योजना के लिए आधार कार्ड जरूरी है। अगर बैंक खाता आधार से जुड़ा नहीं है, तो आवेदन पत्र के साथ इसकी एक फोटो कॉपी जमा करनी होगी। यह योजना न्यूनतम दस्तावेज के साथ आसानी से रजिस्ट्रेशन या सब्सक्रिप्शन की इजाजत देती है।

ऐसे करें आवेदन

  • इस योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आवेदन किया जा सकता है।
  • ऑनलाइन आवेदन के लिए https://www.jansuraksha.gov.in/ पर जाना होगा।
  • यहां आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा।
  • फॉर्म सबमिट करने से पहले आपको इसके साथ डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना होगा।
  • ऑफलाइन आवेदन के लिए आप अपने नजदीक के बैंक शाखा में संपर्क कर सकते हैं।

जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • वोटर आई, राशन कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ
  • बैंक अकाउंट डिटेल्स
  • बर्थ सर्टिफिकेट
  • पासपोर्ट साइज फोटो

Pragya Prasad

पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने का लंबा अनुभव। दूरदर्शन मध्यप्रदेश, ईटीवी न्यूज चैनल, जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, आईबीसी 24, न्यूज 24/लल्लूराम डॉट कॉम, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद अब नया सफर NPG के साथ।

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