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आरक्षक भर्ती मामला: हाईकोर्ट का आदेश…शारीरिक परीक्षा फिर से ली जाए, 90 दिनों के भीतर ली जाए परीक्षा

बिलासपुर,24 फ़रवरी 2020। 2017 में पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया जिसे कि,27 सितंबर 2019 को डीजीपी ने नियमों की अवहेलना के साथ भर्ती मानते हुए निरस्त कर दिया था, इस मसले पर हाईकोर्ट ने लिखित परीक्षा परिणाम को यथावत रखते हुए नए नियमों के अनुरुप शारीरिक परीक्षा कराए जाने का आदेश दिया है।
राज्य की ओर से महाधिवक्ता कार्यालय ने हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी देते हुए बताया है कि हाईकोर्ट की कोर्ट नंबर वन चीफ़ जस्टिस पी आर रामचंद्र मेनन और पी पी साहू ने आदेश सार्वजनिक किया है।
हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि, लिखित परीक्षा को यथावत रखते हुए शारीरिक परीक्षा फिर से 90 दिनों के भीतर कराया जाए।

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