Begin typing your search above and press return to search.

सरकार ने खाते में भेजे पैसे……यूं चेक करें खाते में पहुंचे कि नहीं 2000 रुपये……अकाउंट में नहीं आने पर इस तरह मंगवा सकते हैं आप भी रूपये

सरकार ने खाते में भेजे पैसे……यूं चेक करें खाते में पहुंचे कि नहीं 2000 रुपये……अकाउंट में नहीं आने पर इस तरह मंगवा सकते हैं आप भी रूपये
X
By NPG News

नयी दिल्ली 14 मई 2021। पीएम मोदी ने 9.5 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपये की 8वीं किस्त जारी कर दी है. प्रधानमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए किस्त जारी की. इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री और कई सांसद भी उपस्थित थे. फिलहाल अभी प्रधानमंत्री कुछ किसान लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं.

बता दें, पीएम-किसान योजना के तहत, लाभार्थी किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये भेजे जाते हैं. ये पैसे हर साल चार-चार महीनों के अंतराल पर तीन किस्तों में दिए जाते हैं. फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं. अभी तक सात किस्त मिलाकर किसानों के खातों में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं.

ऐसे चेक करें अपने खाते की जानकारी…

1. पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.
2. वेबसाइट के राइट साइड में दिए ‘Farmers Corner’ पर क्लिक करें.
3. यहां ‘Farmers Corner’ के ठीक नीचे ‘Beneficiary Status’ का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करें.
4. इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जहां आपको आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर में से किसी एक विकल्प को चुनना होगा.
5. इसके बाद, जो भी विकल्प आपने चुना होगा उसका नंबर भरें और ‘Get Data’ पर क्लिक करें. इतना करने के बाद आपको अपने सभी किश्तों की जानकारी मिल जाएगी.

पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा न मिले तो क्या करें?

अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं और आपको इसकी 8वीं किस्त नहीं मिलती है तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की हेल्पलाइन (PM-Kisan Helpline No. 155261) या 1800115526 (Toll Free) या फिर 011-23381092 पर कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा आप आधिकारिक ई-मेल आईडी ([email protected]) पर अपनी शिकायत मेल भी कर सकते हैं.

किसे नहीं मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा?

योजना के नियमों के मुताबिक ऐसे किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी या पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपए या उससे अधिक है, वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते. रजिस्टर्ड डॉक्टर्स, इंजीनियरों, वकीलों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और वास्तुकारों तथा उनके परिवार के लोग भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते.

Next Story