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कर्मचारियों के लिए GOOD न्यूज : मोदी सरकार ने पेंशन के नियम बदले….”पुरानी पेंशन स्कीम” में शामिल होने की मिलेगी छूट….लेकिन…….जानिये बदलाव के लिए क्या रखी गयी है शर्त

कर्मचारियों के लिए GOOD न्यूज : मोदी सरकार ने पेंशन के नियम बदले….”पुरानी पेंशन स्कीम” में शामिल होने की मिलेगी छूट….लेकिन…….जानिये बदलाव के लिए क्या रखी गयी है शर्त
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By NPG News

नयी दिल्ली 29 फरवरी 2020। बीते कुछ दिनों में मोदी सरकार ने पेंशन से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए हैं. हाल ही में सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्‍टम स्‍कीम से जुड़े कुछ सरकारी कर्मचारियों को ‘पुरानी पेंशन स्कीम’में शामिल होने की छूट दी है.वहीं अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के पेंशनधारकों के लिए भी एक खास बदलाव किया गया है. सरकार के इस फैसले से लाखों से अधिक लोगों को राहत मिलेगी. दरअसल, हाल ही में लेबर मिनिस्‍ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है. इस नोटिफिकेशन के बाद अब EPFO पेंशनधारकों को फुल पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है.

सरकार का ये फैसला उन्‍हीं लोगों पर लागू होगा जो रिटायरमेंट के वक्त पेंशन कम्युटेशन का विकल्प चुनते हैं. यहां बता दें कि पेंशन कम्युटेशन के तहत ईपीएफओ रिटायरर्ड कर्मचारियों की 15 साल की पेंशन का एक तिहाई हिस्सा काटकर उसे एकमुश्त दे देता है.पेंशनधारक 15 साल बाद दोबारा अपनी मासिक पूरी रकम पाने का हकदार हो जाता है. आसान भाषा में समझें तो अब जो कर्मचारी 1 अप्रैल, 2005 को रिटायर हुआ है, वह 15 साल बाद यानी 1 अप्रैल, 2020 से अधिक पेंशन पाने का हकदार है.

ऐसा नहीं है कि पहली बार यह व्‍यवस्‍था लागू हो रही है. साल 2009 से पहले रिटायरमेंट पर एकमुश्त राशि प्राप्त करने की सुविधा थी. हालांकि इसके बाद ईपीएफओ ने 2009 में इस प्रावधान को वापस ले लिया था.

ये भी किया गया है बदलाव

अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और आप नेशनल पेंशन प्राणली (एनपीएस) से जुड़े हैं तो आप ‘पुरानी पेंशन स्कीम’ में शामिल हो सकते हैं। भारत सरकार के पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग की ओर से जारी एक कार्यालय ज्ञापन में जानकारी दी गई है कि वे प्रभावित कर्मचारी जिन्हें एनपीएस में शामिल किया गया था उनके पास विकल्प है कि वह पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल हो सकते हैं।

ज्ञापन में कहा गया है कि वे कर्मचारी जिनका चयन 01.01.2004 से पहले अंतिम रूप से किया गया था लेकिन उनकी ज्वॉइनिंग 01.01.2004 के बाद की गई वे पुरानी पेंशन स्कीम में स्विच करने के लिए पात्र हैं। इसके साथ ही ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि यह विकल्प उनपर ही लागू होगा जिनकी भर्ती 01.01.2004 तक सफल घोषित की जा चुकी है।

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