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पूर्व मंत्री को 7 साल की सजा और दो करोड़ का जुर्माना, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी कोर्ट का फैसला…

पूर्व मंत्री को 7 साल की सजा और दो करोड़ का जुर्माना, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी कोर्ट का फैसला…
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By NPG News

रांची 23 अप्रैल 2020. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज ईडी की विशेष अदालत ने प्रदेश के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को सात साल की सजा और दो करोड़ रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में उन्हें और एक साल की सजा काटनी होगी.

बता दें कि पूर्व मंत्री एनोस पर 20 करोड़ 31 लाख 77 हजार रुपये के मनी लांड्रिंग का आरोप है। 21 मार्च को अदालत ने एनोस को दोषी करार दिया था। लॉकडाउन के कारण चार बार सजा के एलान की तिथि बढ़ानी पड़ी। ईडी ने अक्टूबर 2009 में एनोस के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। ईडी ने 56 गवाहों के बयान दर्ज कराए। एनोस ने अपने पक्ष में 71 गवाहों को पेश किया। एनोस एक्का उनकी पत्नी मेनन एक्का सहित परिवार के पांच सदस्य आय से अधिक संपत्ति मामले में होटवार जेल में सात साल की सजा काट रहे हैं। 25 फरवरी 2020 को सीबीआइ के विशेष जज एके मिश्रा की अदालत ने ही सजा सुनाई था।

एनोस एक्का को लगातार तीसरे मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। इससे पूर्व पारा टीचर की हत्या के जुर्म में सिमडेगा की सेशन अदालत उम्रकैद की सजा सुना चुकी है। इसके बाद एनोस एक्का के खिलाफ दायर आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बीते 25 फरवरी को दोषी पाकर सात साल कैद की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया था। तब से बिरसा मुंडा केन्द्रीय कारा होटवार में हैं।

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