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देश में पहली बार किसी महिला को मिलेगी फांसी……महिला की करतूत पर कांप उठा था देश…. बक्सर से आयेगी रस्सी, जल्लाद भी है तैयार… पढ़िये उस महिला की करतूत की पूरी कहानी

देश में पहली बार किसी महिला को मिलेगी फांसी……महिला की करतूत पर कांप उठा था देश…. बक्सर से आयेगी रस्सी, जल्लाद भी है तैयार… पढ़िये उस महिला की करतूत की पूरी कहानी
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By NPG News

मथुरा 17 फरवरी 2021। भारत को आजादी मिलने के बाद देश में पहली बार किसी महिला को फांसी की सजा दी जाएगी। इसके लिए मथुरा की जेल में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। अमरोहा की रहने वाली शबनम को मौत की सजा दी जाएगी। निर्भया के दोषियों को फंदे से लटकाने वाले पवन जल्लाद दो बार फांसी घर का निरीक्षण भी कर चुके हैं। यह मामला साल 2008 का है जब अमरोहा की रहने वाली शबनम नाम की महिला ने अप्रैल महीने में प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही सात परिजनों की कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी थी।

इस मामले में निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने उसकी फांसी की सजा को बरकरार रखा.इसके बाद शबनम ने राष्ट्रपति से दया की गुहार लगाई लेकिन अब राष्ट्रपति भवन ने भी उसकी दया याचिका को खारिज कर दी है. यही वजह है कि आजाद भारत के इतिहास में शबनम पहली ऐसी महिला होगी जिसे फांसी की सजा दी जाएगी.

शबनम की फांसी के लिए पवन जल्लाद दो बार फांसीघर का निरीक्षण कर चुके हैं. उन्हे तख्ते के लीवर में जो कमी दिखी उसे जेल प्रशासन ने ठीक करवा दिया है. फांसी देने के लिए बिहार के बक्सर से रस्सी मंगवाई जा रही है ताकि कोई अड़चन ना आए.बता दें कि मथुरा में महिलाओं के लिए फांसीघर आजादी से पहले करीब आज से 150 साल पहने बनवाया गया था लेकिन वहां अब तक किसी को फांसी दी नहीं गई है.शबनम को फांसी देने को लेकर मथुरा जेल के अधीक्षक शैलेंद्र कुमार मैत्रेय ने बताया कि अभी फांसी की तारीख तय नहीं की गई है और ना ही कोई आदेश आया है लेकिन जेल प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है. डेथ वारंट जारी होते ही शबनम को फांसी दे दी जाएगी.

7 लोगों के सामूहिक हत्याकांड देश भर में हुआ था चर्चित

उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में साल 2008 में एक ऐसा सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. इस वारदात को अंजाम देने वाले कातिल ने पुरुष, महिलाओं के साथ-साथ मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा था. सबकी गर्दन उनके धड़ से अलग कर दी थी.बाद में कातिल गिरफ्तार किए गए, जो एक जोड़ा था. जी हां एक महिला और एक पुरुष. उन दोनों को अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी.

7 लोगों का कातिल कौन

इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वाले सलीम और शबनम के वकील आंनद ग्रोवर ने अदालत से उनकी गरीबी और अशिक्षा का हवाला देते हुए उनकी सजा में रहम की मांग की. इस पर कोर्ट ने कहा कि देश में बहुत से लोग गरीब और अशिक्षित हैं. आप ये बताइये कि सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा देने के अपने फैसले में कहां गलती की है. इस तरह से दोषियों को सजा मिलना तय माना जा रहा है. लेकिन अभी भी कई लोग इस सामूहिक हत्याकांड के बारे में जानना चाहते हैं. चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर आज से 12 साल पहले अमरोहा में हुआ क्या था.

कौन थे वो बेगुनाह लोग जो मारे गए

जिले के हसढ़ेंनपुर कोतवाली क्षेत्र में गांव बावनखेड़ी है. जहां शिक्षक शौकत, उनकी पत्‍‌नी हाशमी, पुत्र अनीस, पुत्रवधू अंजुम, पोता अर्श, पुत्र राशिद, भांजी राबिया और पुत्री शबनम के साथ रहते थे. शौकत परिवार का हर लिहाज से सम्पन्न था. वो खुद तो शिक्षक थे ही साथ ही उनकी बेटी शबनम भी शिक्षा मित्र के रूप में काम कर रही थी. शबनम का गांव में आरा मशीन चलाने वाले अब्दुल रऊफ के पुत्र सलीम के साथ प्रेम प्रसंग था. दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खा चुके थे. लेकिन उन दोनों का यह रिश्ता शबनम के परिवार को मंजूर नहीं था. क्योंकि सलीम का परिवार हैसियत के मुताबिक शौकत के परिवार के सामने कमतर था. इस बात से शबनम और उसका प्रेमी खासे परेशान थे. एक दिन उन दोनों ने एक खौफनाक साजिश को अंजाम देने का इरादा कर लिया.

14/15 अप्रैल 2008 अमरोहा जिला, उत्तर प्रदेश

उस रात रोज की तरह शौकत का पूरा परिवार खाना खाने के बाद सोने चला गया. शबनम भी घरवालों को खाना खिलाने के बाद सोने चली गई. लेकिन उसी रात उस घर पर मौत का कहर बरपा. जब सुबह लोग जागे तो शौकत के घर का मंजर खौफनाक था. हर तरफ लाशें बिखरी हुई थीं. घर के हर एक शख्स मर चुका था. सिवाय एक के. और वो थी शौकत की 24 वर्षीय बेटी शबनम. शबनम ने पुलिस को बताया कि घर में बदमाशों ने धावा बोलकर सबको मार डाला. उसने बताया कि हमलावर लुटेरे छत के रास्ते आए थे.

लोहे का दरवाजा और पुलिस का शक

हत्याकांड की ख़बर उस गांव से निकलकर पूरे प्रदेश और फिर देश में फैल चुकी थी. पुलिस तेजी से मामले की जांच कर रही थी. हर कोई जानना चाहता था कि आखिर कौन थे वो कातिल जिन्होंने पूरा का पूरा हंसता खेलता परिवार खत्म कर दिया. पुलिस ने शबनम के बयान को आधार पर बनाकर जांच शुरू की. जब उनके घर की छत पर जाकर देखा तो जमीन और छत के बीच करीब 14 फुट की ऊंचाई थी. जहां सीढ़ी लगाने का भी कोई नामों निशान नहीं था. छत से बरसात का पानी नीचे ले जाने के लिए महज एक पाइप लगा था. जांच में पुलिस ने पाया कि वहां भी किसी के चढ़ने-उतरने के कोई निशान मौजूद नहीं थे. छत से नीचे आने वाले जीने में भी बड़ा लोहे का दरवाजा लगा था. जिसे आसानी से खोला नहीं जा सकता था. पुलिस को शक था कि शबनम जीने का दरवाजा खुद तो बंद नहीं कर सकती थी तो दरवाजा बंद किसने किया था. बसी इसी बात को लेकर शबनम पुलिस के रडार पर आ गई. घर का मजबूत लोहे का दरवाजा तोड़कर अंदर आना मुमकिन नहीं था. यानी दरवाजा अंदर से ही खोला गया था.

कॉल डिटेल ने खोला राज

पुलिस ने इसी दौरान शबनम के फोन की कॉल डिटेल निकलवाई. पुलिस ने पाया कि शबनम ने 3 महीने में एक नंबर पर 900 से ज्यादा बार फोन किया था. पुलिस ने उस नंबर की जांच की तो पाया कि वो नंबर गांव में आरा मशीन चलाने वाले सलीम का था. पुलिस ने सीडीआर को जांचने के बाद पाया कि घटना की रात शबनम और सलीम के बीच 52 बार फोन पर बातचीत हुई थी.बस पुलिस के सामने इस सामूहिक हत्याकांड की तस्वीर साफ होने लगी थी. पुलिस ने बिना देर किए सलीम नामक उस युवक को हिरासत में ले लिया. फिर शबनम और सलीम से पूछताछ की गई. पहले शबनम अपनी लुटेरों वाली कहानी बताती रही लेकिन पुलिस के सख्ती के बाद सलीम और शबनम ने मुंह खोल दिया.

ऐसे किए थे सात मर्डर

शबनम और सलीम ने अपना गुनाह कुबूल करते हुए बताया कि सलीम ने शबनम को जहर लाकर दिया था. जो 14 अप्रैल 2008 की रात शबनम ने रात में खाने के बाद घरवालों की चाय में मिला दिया था. सभी घरवालों ने चाय पी. इसके बाद वे सब एक-एक कर मौत के मुंह में समाते चले गए. इसके बाद शबनम ने फोन कर सलीम को अपने घर बुलाया.सलीम कुल्हाड़ी लेकर वहां आया था. उसने वहां आकर शबनम के सब घरवालों के गले काट डाले. यही नहीं वहां मौजूद शबनम के दस वर्षीय भांजे को भी गला घोंट कर मार डाला. जहर की पुष्टि बाद में सभी मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हुई थी. सभी शवों के पेट में जहर पाया गया था.इस घटना को अंजाम देने वाली शबनम और उसके प्रेमी सलीम को गिरफ्तार कर लिया गया. दोनों पर सामूहिक हत्या का मुकदमा चलाया गया. इस मामले पर सुनवाई करते हुए अमरोहा के तत्कालीन जिला जज ए.ए. हुसैनी ने शबनम और सलीम को मामले का दोषी करार दिया और उन दोनों को सजा-ए-मौत सुनाई. दोनों को फांसी दिए जाने का फरमान दिया.जब यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो वहां भी इसी सजा बरकरार रखा गया. जब इस कातिल प्रेमी जोड़े को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली तो इन दोनों के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा.

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