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Vande Bharat Express: 7 गिरफ्तार: छत्तीसगढ़ की वंदे भारत एक्सप्रेस को पत्थर मार क्षतिग्रस्त करने वाले 7 गिरफ्तार

Vande Bharat Express: 7 गिरफ्तार: छत्तीसगढ़ की वंदे भारत एक्सप्रेस को पत्थर मार क्षतिग्रस्त करने वाले 7 गिरफ्तार

Vande Bharat Express: 7 गिरफ्तार: छत्तीसगढ़ की वंदे भारत एक्सप्रेस को पत्थर मार क्षतिग्रस्त करने वाले 7 गिरफ्तार
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By Gopal Rao

Vande Bharat Express : रायपुर। बिलासपुर-नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस की बोगियों को पत्थर मारकर क्षतिग्रस्त करने वाले सात नाबालिग आरोपियो को आरपीएफ ने आज गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि इस ट्रेन के शीशे पर पत्थर मारने से सायरन की आवाज आती है, ऐसा लोगों से सुना था। सायरन की आवाज परखने के लिए उनलोगो ने गुलेल चलाया।

रेलवे अफसरों ने घटना का ब्यौरा देते हुए आज बताया कि गाड़ी संख्या 20826 नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस में तिल्दा स्टेशन के बाद पत्थर फेंकने की घटना से वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच नंबर C3 के 50,51, 52 सीट नंबर के बगल वाले कांच की खिड़की क्षतिग्रस्त हुई थी। इस घटना की जांच करने पर घटना की पुष्टि हुई और रेल पर यात्रा करने वालो की जान को आसन्न खतरा उत्पन्न किया जाना पाया गया अतः रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट भाटापारा में अपराध क्रमांक 2036/23 धारा 153 रेल अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया था। वरिष्ठ अधिकारियो के मार्गदर्शन में निरीक्षक आर एस मिश्रा भाटापारा तथा उपनिरीक्षक डी के शास्त्री तिल्दा के द्वारा मामले के आरोपी की तलाश सरगर्मी से की जा रही थी।

इसी पतासाजी और सुरागरसी के अंतर्गत सीसीटीवी के फुटेज और मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर आज 7 नाबालिक को तिल्दा बस्ती से पकड़ा गया एवं पूछताछ करने पर उन्होंने स्वीकार किया कि 14 जुलाई को शाम के समय वे सभी लोग गुलेल लेकर कबूतर मारने के लिए साथ साथ तिल्दा रेलवे पूर्वी यार्ड के आस पास घूम रहे थे और किसी से यह सुने थे कि वंदे भारत एक्सप्रेस में पत्थर लगने से सायरन की आवाज बजती है इस अंदेशे से सभी लोगों ने पत्थर उठा लिया और वंदे भारत के गुजरने के समय तकरीबन 18:31 बजे उस पर पत्थर फेंके जिसमें से एक पत्थर C3 कोच के सीट नंबर 50 51 52 के बाजू वाली खिड़की पर लगा उसकी आवाज सुनकर सभी नाबालिक वहां से भाग गए थे आज को सभी विधि का उल्लंघन करने वाले 7 बालकों को विधिवत कार्यवाही करते हुए रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट भाटापारा के अपराध क्रमांक 2036/23 धारा 153 रेल अधिनियम के मामले में गिरफ्तार किया गया एवं किशोर न्याय बोर्ड माना रायपुर छ ग में प्रस्तुत किया गया है।

Gopal Rao

गोपाल राव रायपुर में ग्रेजुएशन करने के बाद पत्रकारिता को पेशा बनाया। विभिन्न मीडिया संस्थानों में डेस्क रिपोर्टिंग करने के बाद पिछले 8 सालों से NPG.NEWS से जुड़े हुए हैं। मूलतः रायपुर के रहने वाले हैं।

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