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शिक्षक के 2 पद सुरक्षित रखने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी कर मांगा गया जवाब... जानिए क्या था पूरा मामला...

शिक्षक के 2 पद सुरक्षित रखने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी कर मांगा गया जवाब... जानिए क्या था पूरा मामला...
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By NPG News

रायपुर 29 अप्रैल 2022। बिलासपुर हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग में निकाली गई 14,580 शिक्षकों के पदों पर भर्ती मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सहायक शिक्षक का दो पद याचिकाकर्ताओं के लिए रिक्त रखने का निर्देश दिया है। साथ ही इस मामले में कोर्ट ने शासन से भी जवाब मांगा है।

दरसअल याचिकाकर्ता विकास कुमार और प्रतिमा ने हाईकोर्ट में अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी एवं घनश्याम कश्यप के माध्यम से रिट याचिका दायर की थी। इस याचिका में बताया गया था कि, 9 मार्च 2019 को स्कूल शिक्षा विभाग ने 14,580 पद व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ता ने सहायक शिक्षक (विज्ञान) पद के लिए आवेदन किया और परीक्षा में पास होने के बाद याचिकाकर्ता को मार्च 2022 को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया।

सत्यापन के दौरान याचिकाकर्ता को स्नातक में 50 प्रतिशत से कम अंक होने के कारण अपात्र कर दिया गया। अपात्र आदेश को याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के चुनौती दी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस पी. सैम कोशी की एकलपीठ में हुई, जिसमे न्यायालय ने याचिकाकर्ता के लिए 2 पद सुरक्षित रखने के निर्देश दिए है। साथ ही सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, संचालक लोक शिक्षण संचनालय, जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव और जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

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