Supreme Court on Agnipath Scheme अग्निपथ पर सुप्रीम राहत : सुप्रीम कोर्ट ने कहा – अग्निपथ मनमानी नहीं, हाईकोर्ट का फैसले को बरकरार रखा, अपील खारिज
Supreme Court on Agnipath Scheme
नई दिल्ली ब्यूरो. केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरबरार रखा है और अपील खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अग्निपथ योजना मनमानी नहीं है. इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने योजना पर अपनी मुहर लगा दी है.
अग्निपथ योजना के विरोध में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अग्निपथ योजना राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी. यह सुनिश्चित करने के लिए कि सशस्त्र बल बेहतर तरीके से तैयार हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने इसकी वैधता को बरकरार रखा था. इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई थीं. इन दोनों याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया. शीर्ष अदालत ने टिप्पणी में कहा कि यह योजना मनमानी नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सार्वजनिक हित अन्य विचारों से अधिक महत्वपूर्ण है. अग्निपथ योजना शुरू होने से पहले रक्षा भर्ती प्रक्रिया में चयनित हो चुके उम्मीदवारों को नियुक्ति का अधिकार नहीं है. गोपाल कृष्ण और वकील एमएल शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने इसके सभी पहलुओं पर विचार किया था. हम हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे. इसके साथ शीर्ष अदालत ने याचिका खारिज कर दी.
अग्निपथ योजना
केंद्र सरकार द्वारा भारतीय सेना में युवाओं को शामिल करने के लिए अग्निपथ योजना शुरू की गई है. इसके तहत आवेदकों को अग्निवीर पद पर भर्ती की जाएगी. भारतीय थल सेना के साथ-साथ एयरफोर्स और नेवी में भी भर्ती की जाएगी. इनकी भर्ती चार साल के लिए होगी. चार साल बाद 75 फीसदी युवाओं को घर भेज दिया जाएगा. सिर्फ 25 फीसदी युवाओं को ही स्थाई भर्ती दी जाएगी. केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले साल 14 जून को इसकी घोषणा की थी. इसके बाद कई राज्यों में काफी बवाल हुआ था. आगजनी की घटनाएं हुई थी. ट्रेन में भी तोड़फोड़ व आगजनी की घटनाएं सामने आई थी.