Begin typing your search above and press return to search.

ब्रेकिंग: Ex मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत छह को एक-एक साल की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला... जानिए क्या था मामला

ब्रेकिंग: Ex मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत छह को एक-एक साल की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला... जानिए क्या था मामला
X
By NPG News

इंदौर 26 मार्च 2022. इंदौर जिला कोर्ट के कोर्ट नंबर 30 में न्यायाधीश मुकेश नाथ की कोर्ट ने 11 साल पुराने मारपीट के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित 6 आरोपियों को एक-एक साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपए के जुर्माना लगाया है। मामले में तीन अन्य आरोपियों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 में दिग्विजय‍ सिंह को काले झंडे दिखाने पर भाजयुमो के कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई थी। इस मामले में दिग्विजय सिंह सहित छह अन्य कांग्रेसियों को आरोपित बनाया गया था। भाजयुमो के जयंत राव ने उज्जैन के जीवाजी गंज थाने में केस दर्ज करवाया था। इस मामले की सुनवाई पहले भोपाल में जनप्रतिनिधियों के केस सुनने के लिए बनी विशेष कोर्ट में हुई थी। कुछ दिन पहले यह मामला इंदौर जिला अदालत में भेज दिया गया था

कोर्ट ने दिग्विजय सिंह, प्रेमचंद गुड्डू, जय सिंह, असलम लाला, अनंत नारायण, दिलीप चौधरी को सजा सुनाई गई है. हालांकि इन्हें मौके पर ही जमानत मिल सकती है. वहीं कोर्ट ने महेश परमार तराना कांग्रेस विधायक, मुकेश भाटी, हेमंत सिंह चौहान को बरी किया.

Next Story