
बिलासपुर। शिक्षक प्रमोशन मामले मे आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। शासन ने आज अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा। याचिकाकर्ताओ के अधिवक्ताओं के द्वारा अपना पक्ष 1 दिसंबर को ही रखा जा चुका है। आज सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है।
प्रमोशन के अतिरिक्त वरिष्ठता तय करने में बनाये गए सरकारी मापदण्डों के खिलाफ प्रदेश के कई शिक्षको ने अदालत में याचिका लगाई थी। जिसमे याचिकाकर्ताओ के अधिवक्ताओ के द्वारा 1 दिसंबर को तर्क रखा गया था। जिसके बाद आज अदालत ने शासन को अपना पक्ष रखने का समय दिया था। आज चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी व जस्टिस प्रार्थ प्रतीम साहू की डिवीजन बैंच में शासन की ओर से डिप्टी एजी जितेंद्र पाली व अधिवक्ता आस्था शुक्ला ने शासन का पक्ष रखा।
शासन के जवाब से असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ताओ के वकीलो ने फिर से अपने तर्क प्रस्तुत किये। जिसके बाद शासन के अधिवक्ता ने फिर से शासन का पक्ष रखा। बहस तकरीबन डेढ़ घण्टे चली। जिसमे शासन के अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त समय लेकर शासन का पक्ष रखा गया। दोनो पक्षो की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
