Begin typing your search above and press return to search.

Salary and facilities to CG MLAs: जनसेवा में मेवा: जानिए... मुख्‍यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, मंत्री और विधायकों को कितना मिलता है वेतन और सुविधाएं...

Salary and facilities to CG MLAs: छत्‍तीसगढ़ विधानसभा के लिए कुल 90 सदस्‍य चुने जाते हैं। विधायकों को हर महीने वेतन सहित अन्‍य सुविधाएं मिलती है। इनमें से कुछ विधायकों को अन्‍य की तुलना में ज्‍यादा वेतन मिलता है। छत्‍तीसगढ़ के विधायकों के वेतन व सुविधाओं पर पढ़‍िए यह रिपोर्ट

Salary and facilities to CG MLAs: जनसेवा में मेवा: जानिए... मुख्‍यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, मंत्री और विधायकों को कितना मिलता है वेतन और सुविधाएं...
X
By Sanjeet Kumar

Salary and facilities to CG MLAs: रायपुर। छत्‍तीसगढ़ विधानसभा के लिए चुने जाने वाले 90 में से करीब 16 का सदन में पहुंचने का बाद ओहदा बड़ा हो जाता है। इन 16 में विधानसभा अध्‍यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा के उपाध्‍यक्ष के साथ मुख्‍यमंत्री और उनके 12 मंत्री शामिल हैं। इनके साथ बाकी विधायकों को भी हर महीने एक अच्‍छी खासी राशि वेतन भत्‍ता के रुप में मिलता है।विधायकों को आवास और वाहन के साथ ही मुफ्त रेल और हवाई यात्रा की भी सुविधा मिली है।


जानिए... छत्‍तीगसढ़ के मुख्‍यमंत्री व मंत्रियों को कितना मिलता है वेतन Salary and facilities to CG MLAs

छत्‍तीसगढ़ विधानसभा की वेबसाइट पर उपलब्‍ध जानकारी के अनुसार राज्‍य के मुख्‍यमंत्री को हर महीने 2 लाख 45 हजार रुपये मिलता है। यह विधानसभा के 90 में सदस्‍यों को मिलने वाले वेतन में सर्वाधिक है। मुख्‍यमंत्री को मिलने वाली इस राशि में 50 हजार वेतन और 80 हजार रुपये निर्वाचन क्षेत्र भत्‍त है। छत्‍तीगसढ़ के मुख्यमंत्री का दैनिक भत्‍ता 2500 रुपये प्रति दिन है। इस तरह करीब 75 हजार रुपये हर महीने दैनिक भत्‍ता के रुप में मिलता है। इसके साथ अर्दली भत्‍ता और चिकित्‍सा भत्‍ता 15-15 हजार और 10 हजार रुपये फोन के लिए मिलता है।

राज्‍य के कैबिनेट मंत्रियों को 2 लाख 30 हजार रुपये हर महीने मिलता है। मंत्रियों का वेतन मुख्‍यमंत्री से 5 हजार रुपये कम है। यानी मंत्रियों को 45 हजार रुपये हर महीने मिलता है। इसी तरह क्षेत्र भत्‍ता मुख्‍यमंत्री के 80 हजार की तुलना में मंत्रियों को 70 हजार रुपये मिलता है। दैनिक सहित अन्‍य भत्‍ता एक जैसा है।


Salary and facilities to CG MLAs जानिए... विधानसभा अध्‍यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का कितना है वेतन

मुख्‍यमंत्री के बाद सबसे ज्‍यादा वेतन विधानसभा के अध्‍यक्ष को मिलता है। छत्‍तीसगढ़ विधानसभा के अध्‍यक्ष को हर महीने 2 लाख 35 हजार रुपये मिलता है। इसमें 47 हजार वेतन और 73 हजार निर्वाचन क्षेत्र भत्‍ता है। बाकी भत्‍ता मुख्‍यमंत्री और मंत्री के ही समान है। इसी तरह नेता प्रतिपक्ष को हर महीने मंत्रियों के बराबर 2 लाख 30 हजार रुपये मिलता है। इसमें 45 हजार रुपये वेतन और 70 हजार रुपये निर्वाचन क्षेत्र भत्‍ता शामिल है। बाकी भत्‍ते एक जैसे हैं।


जानिए... छत्‍तीसगढ़ के विधायकों को हर महीने कितना मिलता है वेतन Salary and facilities to CG MLAs

छत्‍तीसगढ़ के विधायकों को हर महीने पौन दो लाख रुपये वेतन और भत्‍ता के रुप में मिलता है। प्रत्‍येक विधायक को हर महीने 20 हजार रुपये वेतन मिलता है। विधायकों का निर्वाचन क्षेत्र भत्‍ता 70 हजार रुपये है। वहीं, दैनिक भत्‍ता 2 हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हर महीने 60 हजार रुपये मिलता है। चिकित्‍सा, अर्दली और टेलीफोन भत्‍ता के रुप में इन्‍हें भी 40 हजार रुपये मिलता है।

छत्‍तीसगढ़ विधानसभा की वेबसाइट पर उपलब्‍ध जानकारी के अनुसार वेतन और भत्‍ता के साथ विधानसभा अपने सदस्‍यों (विधायकों) को कई तरह की सुविधाएं भी देता है।

1. छत्तीसगढ़ विधान सभा के सत्र एवं समितियों की उपस्थिति में दैनिक भत्ता :- उन दिनों के लिए, जिनमें सदस्य विधान सभा की बैठकों या समितियों की बैठकों में भाग लेते हैं, वे राज्य की राजधानी और राज्य के बाहर ऐसी समिति की बैठक की तिथि के एक दिवस पूर्व व बैठक के एक दिन बाद के लिए प्रतिदिन एक हजार रूपये की दर से अतिरिक्त दैनिक भत्ते पाने के हकदार होंगे।

2. वाहन भत्ता :- सत्र एवं समिति की बैठकों में यदि कोई सदस्य स्वयं के नाम पंजीकृत वाहन का उपयोग आने-जाने के लिए करता है तो उसे नियमानुसार 10.00 रु. प्रति किलोमीटर की दर से वाहन भत्ता देय है।

3. दुर्घटना बीमा :- सदस्यों का 10.00 लाख का दुर्घटना बीमा कराया गया है।

4. रेलवे कूपन/हवाई यात्रा- सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में राज्य के अंदर/बाहर, एक सहयोगी के साथ रेल / हवाई यात्रा करने हेतु राशि रूपये 10.00 लाख बोर्डिंग सहित के कूपन प्रदाय किये जाते हैं।

5. बस पास की सुविधा - सदस्य को राज्य के अंदर एक सहयोगी के साथ निजी बसों में निःशुल्क बस यात्रा की पात्रता है। जिस के लिए विधान सभा सचिवालय के सदस्यों को बस पास कूपन्स प्रदाय किये जाते हैं एवं संबंधित बस मालिकों द्वारा पूरे माह के संग्रहित कूपनों के आधार पर देयक, संबंधित जिले के जिलाध्यक्ष को प्रस्तुत कर, जिलाध्यक्ष से भुगतान प्राप्त किये जायेंगे।

6. आवास सुविधा - विधायकों को विधायक विश्राम गृह में एक सुसज्जित आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिसका न्यूनतम किराया रुपये 3.00 प्रतिदिन है। यदि सदस्य विधायक विश्राम गृह के आवास न लेकर राजधानी रायपुर में स्वयं की आवास व्यवस्था करते हैं तब उन्हें प्रतिमाह रूपये 30,000.00 दिया जाता है।

7. डाक एवं बैंकिंग संबंधी सुविधाएं - सदस्यों की सुविधा हेतु विधानसभा सचिवालय परिसर मे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं डाक विभाग के "विस्तार पटल शाखा" उपलब्ध है ।

8. रेलवे टिकिट आरक्षण की सुविधा - विधानसभा सचिवालय परिसर मे कम्प्यूटरीकृत आरक्षण काउंटर उपलब्ध है ।

9. औषधालयों की सुविधा - सदस्यों के सुविधार्थ विधानसभा सचिवालय परिसर मे एलोपैथी, होम्योपैथी एवं आयुर्वेदिक तथा राजधानी स्थित विश्राम गृह मे एलोपैथी औषधालय उपलब्ध है ।

10. व्यायामशाला(Gym) की सुविधा - विधानसभा परिसर मे आधुनिक उपकरणों के साथ व्यायामशाला की सुविधा भी उपलब्ध है ।

11. सदस्यों को वाहन क्रय हेतु ऋण - सदस्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक से रूपये 20,00,000.00 (बीस लाख) तक की सीमा तक ऋण ले सकेगें जिस पर बैंक को देय ब्याज की राशि में से प्रथमत: 3 प्रतिशत तक की राशि विधायक द्वारा वहन की जाएगी। शेष ब्याज राशि, राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में दी जायेगी। रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित पब्लिक सेक्टर तथा प्राईवेट सेक्टर बैंकों को भी वाहन ऋण प्रदाय हेतु पात्र किया गया है।

12 सदस्यों को गृह निर्माण अथवा क्रय हेतु ऋण - सदस्य स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया या अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक से एक कार्यकाल में रूपये 15.00 (पंद्रह) लाख तक की सीमा तक आवास ऋण ले सकेंगे, जिस पर बैंक को देय ब्याज की राशि में से प्रथम 2 प्रतिशत तक की ब्याज राशि, विधायक द्वारा वहन की जाएगी एवं शेष ब्याज राशि राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में दी जायेगी।

13. विधायक विश्राम गृह के आवास में किचन सामग्री क्रय बाबत् दी जाने वाली राशि - विधायकों को उनके एक कार्यकाल अवधि (5 वर्ष) के लिए क्राकरी क्रय करने हेतु रुपये 6000.00 दिये जाने का प्रावधान है।

14. चिकित्सा सुविधा - सदस्यों व उनके आश्रित परिवार सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा चलाये गये चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का हक होगा साथ ही राज्य के बाहर भी यदि चिकित्सक की राय में आवश्यक हो तो सदस्य द्वारा राज्य के बाहर उपचार के लिए संचालक, लोक स्वास्थ्य सेवाएं, छत्तीसगढ़ का अनुमोदन प्राप्त करने की स्थिति में, विशेषित चिकित्सीय उपचार प्राप्त करने का भी हक होगा एवं राज्य के बाहर कराये गये ऐसे चिकित्सा से संबंधित देयकों का नियमानुसार प्रतिपूर्ति भुगतान सदस्य को किया जावेगा।

15. कुटुम्ब पेंशन :- किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के पति/पत्नी यदि कोई हो, को आजीवन या उसके आश्रित को, पंद्रह वर्ष की कालावधि के लिये, उस सदस्य की मृत्यु के दिनांक से प्रतिमाह पच्चीस हजार रूपये पेंशन दी जायेगी।

16. रक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित अतिशेष वाहनों का क्रय - रक्षा मंत्रालय भारत शासन के पत्र क्रमांक 10(4)95/0-11 दिनांक 16 अगस्त, 1995 के तहत् सेना द्वारा घोषित अतिशेष वाहन यथा जीप/जोंगा/मोटर साइकिल में से सदस्य को अपने एक कार्यकाल के दौरान अधिकतम 03 वाहन (किसी 01 वाहन की ही 3 या तीनों में कोई भी) क्रय करने का हक है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा के भूतपूर्व सदस्यों को दी जा रहे पेंशन, भत्ता एवं सुविधाओं की जानकारी :

1. पेंशन - प्रथम 05 वर्ष कालावधि के लिये राशि रूपये 58,300.00 और प्रत्येक अगले एक वर्ष की कालावधि के लिए निम्नांकित अतिरिक्त राशि देय है -

1. 05 से अधिक के लिए प्रत्येक वर्ष का राशि रू. 1000.00 प्रतिमाह,

2. चिकित्सा भत्ता - रुपये 15,000 प्रतिमाह देय है।

3. अर्दली भत्ता - रुपये 15,000 प्रतिमाह देय है।

4. टेलीफोन भत्ता - रुपये 10,000 प्रतिमाह देय है।

5. चिकित्सा सुविधा - पूर्व सदस्यों को भी वर्तमान सदस्यों की तरह ही विशेषित चिकित्सा सुविधा की पात्रता है।

6. रेल्वे कूपन / हवाई यात्रा - पूर्व सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में राज्य के अंदर/बाहर, एक सहयोगी के साथ रेल / हवाई यात्रा करने हेतु राशि रूपये 5.00 लाख बोर्डिंग सहित के कूपन प्रदाय किये जाते हैं।

7. बस पास की सुविधा - पूर्व सदस्य को राज्य के अंदर एक सहयोगी के साथ निजी बसों में निःशुल्क बस यात्रा की पात्रता है। जिस हेतु विधान सभा सचिवालय से पूर्व सदस्यों को बस पास कूपन्स प्रदाय किये जाते हैं एवं संबंधित बस मालिकों द्वारा पूरे माह के संग्रहित कूपनों के आधार पर देयक, संबंधित जिले के जिलाध्यक्ष को प्रस्तुत कर, जिलाध्यक्ष से भुगतान प्राप्त किये जाते हैं।

8. कुटुम्ब पेंशन - किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के पति/पत्नि यदि कोई हो, को आजीवन या उसके आश्रित को, पंद्रह वर्ष की कालावधि के लिये, उस सदस्य की मृत्यु के दिनांक से प्रतिमाह पच्चीस हजार रूपये पेंशन दी जायेगी।

Sanjeet Kumar

संजीत कुमार: छत्‍तीसगढ़ में 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय। उत्‍कृष्‍ट संसदीय रिपोर्टिंग के लिए 2018 में छत्‍तीसगढ़ विधानसभा से पुरस्‍कृत। सांध्‍य दैनिक अग्रदूत से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद हरिभूमि, पत्रिका और नईदुनिया में सिटी चीफ और स्‍टेट ब्‍यूरो चीफ के पद पर काम किया। वर्तमान में NPG.News में कार्यरत। पंड़‍ित रविशंकर विवि से लोक प्रशासन में एमए और पत्रकारिता (बीजेएमसी) की डिग्री।

Read MoreRead Less

Next Story