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भर्ती निरस्त: लाइनमैन के 3000 पदों पर निकली भर्ती हाईकोर्ट ने किया निरस्त,1 लाख 36 हजार आवेदकों ने भरा था आवेदन

भर्ती निरस्त: लाइनमैन के 3000 पदों पर निकली भर्ती हाईकोर्ट ने किया निरस्त,1 लाख 36 हजार आवेदकों ने भरा था आवेदन
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By NPG News

बिलासपुर 20 मार्च 2022। छतीसगढ़ राज्य पावर कम्पनी में चल रहे लाइनमैन के तीन हजार पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया को छतीसगढ़ उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। 12 अगस्त को निकले विज्ञापन में 1 लाख 36 हजार से अधिक आवेदकों ने भरे थे। चयन प्रक्रिया 10 में प्राप्त अंक व डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी में कार्यानुभव के तहत मिले नम्बरो के आधार पर होना था। हाइकोर्ट ने इसे नियम विरुद्ध मानते हुए भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर नए सिरे से विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए है।

जारी विज्ञापन के तहत चयन का आधार 10 वी बोर्ड में प्राप्त अंकों का 70 प्रतिशत व पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी में कार्य अनुभव के अंकों को मिलाकर बनने वाली मैरिट सूची थी। जिसके तहत एक से तीन साल तक कार्य अनुभव के लिये 20 अंक और तीन से ज्यादा वालो के लिए 30 अंक देने का प्रावधान रखा गया था।

उक्त नियम को चुनौती देते हुए रायपुर के याचिकाकर्ता बेख़राम साहू ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अपनी याचिका में साहू ने बताया था कि विद्युत वितरण कम्पनी ने संविदा कर्मियों को प्राथमिकता देते हुए भर्ती की तैयारी कर ली हैं। अनुभव में मिले अंकों के आधार पर चयन होने पर सामान्य उम्मीदवारों को शारिरिक दक्षता परीक्षा में मौका ही नही मिल पायेगा। संविदा कर्मियों से ही रिक्त पद भर जाएंगे।

याचिकाकर्ता बेख़राम साहू ने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी के अलावा अन्य सरकारी संस्थान में कार्यानुभव को मान्यता नही दी गयी हैं। राज्य पारेषण कम्पनी, या जनरेशन कम्पनी के अनुभवों को भी मान्यता नही दी गयी हैं। याचिकाकर्ता खुद नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी में कार्यरत था,जिसके अनुभवों को कोई वेटेज नही दिया गया और न ही उसके आईटीआई की डिग्री को कोई तरजीह दी गयी। याचिकाकर्ता के अनुसार इस तरह का नियम डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी के 2700 संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्ति देने हेतु बनाया गया था। जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार का उल्लंघन हैं।

हाईकोर्ट में जस्टिस पी सेम कोशी की सिंगल बैंच में हुई सुनवाई के बाद समस्त तर्को को सुनने के पश्चात अदालत ने भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने का आदेश दिया हैं। इसके साथ ही नए सिरे से विज्ञापन जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए है।

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